दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक बार फिर केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय कोर्ट चली गई है। ED ने केजरीवाल की शिकायत की है कि केजरीवाल 4 से 8 समन के बावजूद पेश नहीं हुए हैं। ईडी की शिकायत पर 7 मार्च को सुनवाई होनी है। ईडी ने पहले भी केजरीवाल के खिलाफ समन जारी किया था लेकिन जब वे पेश नहीं हुए थे तब भी ईडी कोर्ट गई थी। उस मामले में भी 16 मार्च को सुनवाई होनी है।

प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच में बार-बार समन का पालन न करने पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक नई शिकायत दिल्ली कोर्ट में दी है। ईडी ने कहा है कि आम आदमी पार्टी के संयोजक ने चार से 8 समन का पालन नहीं किया है। इसके बाद एसीएमएम दिव्या मल्होत्रा ने ईडी की शिकायत को लिस्ट कर लिया है और इसकी सुनवाई 7 मार्च को तय कर दी गई है।

बता दें कि दिल्ली की शराब नीति के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के संबंध में अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 8 समन जारी किए हैं। इससे पहले ईडी ने तीसरे समन पर पेश नहीं पर लोकल कोर्ट का रुख किया था। इसको लेकर कोर्ट ने 16 मार्च को सुनवाई तय की है।

केजरीवाल ने खारिज किया था समन

ईडी ने कुल मिलाकर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए केजरीवाल के पेश होने को सिरे से खारिज कर दिया है। केजरीवाल को जवाब देने के बजाए ईडी ने एसीएमएम के सामने शिकायत दर्ज करवाई है।

इससे पहले केजरीवाल ने कहा था कि कानून में लिखा है कि ईडी की कार्रवाई न्यायिक कार्यवाही की तरह है। इसका मतलब है कि ईडी अदालत की तरह है इसलिए इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हो सकती है। केजरीवाल ने कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होना उनका अधिकार है लेकिन उनकी इस दलील को ईडी ने खारिज कर दिया था।

शराब घोटाले की बात करें दिल्ली सरकार ने 2021-22 के लिए एक्साइज पॉलिसी जारी की थी। आरोप हैं कि इस नीति के तहत जिन शराब कारोबारियों को लाइसेंस दिए गए थे, उन्होंने इसके लिए रिश्वत दी थी। इसके चलते ही ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया थ।