केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल के कथित फोन टैपिंग मामले में एसआईटी से जांच कराने की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को जवाब तलब किया है। मंगलवार को हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से गैर-कानूनी ढंग से डोभाल के फौन टैपिंग की जांच पर जवाब मांगा। जस्टिस राजेंद्र मेनन और जस्टिस वीके राव की पीठ ने सीबीआई को भी नोटिस भेजकर मामले में स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा है। याचिका में इस तरह की गतिवधि को ‘देश के लिए ख़तरनाक’ बताया गया है।

याचिक दायर करने वाले सार्थक चतुर्वेदी ने आरोप लगाया कि सीबीआई के कुछ अधिकारियों ने फोन टैपिंग और सर्विलांस संबंधी मौजूदा  गाइडलाइंस का उल्लंखन किया है। उन्होंने पूछा है कि क्या सीबीआई ने डोभाल के फोन टैपिंग के लिए इजाजत ली थी।

गौरतलब है कि सीबीआई बनाम सीबीआई (जांच एजेंसी के दो बड़े अफसरों आलोक वर्मा और राकेश अस्थाना के बीच जंग) की लड़ाई में एनएसए अजीत डोभाल समेत कई हस्तियों के फोन टैपिंग की बात सामने आई। सीबीआई पर आरोप लगे कि उसने गैर-कानूनी ढंग से कई संवेदनशील नंबरों को सर्विलांस पर रखा था, जिसमें डोभाल और राकेश अस्थाना के भी नंबर शामिल थे।