दिल्ली हाईकोर्ट ने शनिवार को ऑक्सीजन सप्लाई में रुकावट के मुद्दे पर कड़ी चेतावनी दी है। कोर्ट ने कहा कि अगर केंद्र, राज्य और स्थानीय प्रसासन का कोई भी अफसर ऑक्सीजन की सप्लाई रोकता दिखाई दिया, तो हम उसे फांसी दे देंगे।

दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस विपिन सांघी और रेखा पल्ली की बेंच ने महाराजा अग्रसेन अस्पताल की ओर से ऑक्सीजन की कमी को लेकर दायर याचिका पर यह बात कही। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि वह एक मौका बताए जब उसकी ऑक्सीजन सप्लाई रुकी हो। हम उस व्यक्ति को बख्शेंगे नहीं। कोर्ट ने कहा हम ऐसा करने वाले किसी व्यक्ति को नहीं छोड़ेंगे।

कोर्ट ने कहा कि कोरोना की दूसरी ‘लहर’ नहीं बल्कि सुनामी आई है। साथ ही बेंच ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिए कि वह ऐसे अधिकारियों के बारे में केंद्र सरकार को इत्तला करे जो काम में रुकावट डाल रहे हैं, ताकि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके।

केजरीवाल सरकार को कोर्ट की फटकार: दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑक्सीजन की कमी को लेकर केजरीवाल सरकार को भी जमकर लताड़ा। कोर्ट ने कहा कि अगर सभी राज्य अपने लिए टैंकर अरेंज कर रहे हैं और आपके पास टैंकर नहीं तो आप क्यों ऐसा नहीं कर रहे। केंद्र सरकार के अफसरों से बात कीजिए। हम यहां अधिकारियों के बीच संपर्क बिठाने तो नहीं बैठके हैं।

कोर्ट ने कहा कि दिल्ली के प्रमुख (केजरीवाल) खुद एक प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, क्या उन्हें नहीं पता कि ये चीजें कैसे काम करती हैं। कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा, “समस्या यह है कि जब कोई आवंटन किया जाता है, तो आपको लगता है कि वह आपके दरवाजे तक आएगा। लेकिन चीजें ऐसे नहीं चलतीं। आवंटन के बाद आपने ऑक्सीजन टैंकर लेने की क्या कोशिशें कीं?”

इस पर जब दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि हम हर संभव कोशिश कर रहे हैं, तो कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि आप भी इस स्थिति को हल्के में ले रहे हैं। क्या आपने प्लांट्स से बात करने की कोशिश की।