Parliament Security Breach News: देश की संसद की सुरक्षा में चूक को लेकर 2023 के एक मामले में सुनवाई के बाद आज दिल्ली हाई कोर्ट ने दो आरोपियों यानी नीलम आजाद और महेश कुमावत को जमानत दे दी है। दोनों ने ही कोर्ट में जमानत की अर्जी दी थी। इस अर्जी का दिल्ली पुलिस ने विरोध किया था लेकिन फिर भी कोर्ट ने उनकी याचिका को वाजिब मानते हुए शर्तों के आधार पर जमानत दे दी है।

यह मामला साल 2023 का है जब 13 दिसंबर को संसद हमले की बरसी थी, तो उस दौरान ही लोकसभा में घुसकर कुछ लोग पीली गैस छोड़ी गई थी और धुआं फैला दिया गया था। इसके अलावा इन लोगों ने जमकर नारेबाजी भी की थी। हालांकि तुरंत ही इन सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। इन्होंने हाई कोर्ट में जमानत को लेकर याचिका लगाई थी, जिसे मंजूर कर लिया गया था।

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निचली अदालत ने खारिज कर दी थीं जमानत याचिका

दिल्ली हाई कोर्ट ने तो जमानत दे दी लेकिन इससे पहले निचली अदालत ने आरोपियों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। ऐसे में आरोपियों ने निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने नीलम आजाद और महेश कुमावत की जमानत याचिकाओं को लेकर 21 मई तक सुनवाई की थी और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

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आरोपियों की जमानत याचिका को लेकर दिल्ली पुलिस ने हाई कोर्ट दलीलें दी थीं और जमानत याचिका का विरोध किया था। पुलिस ने कहा था कि आरोपियों का इरादा 2001 में संसद पर हुए हमले की ‘भयावह यादों को ताजा करना था। इसलिए निचली अदालत के जमानत याचिका को खारिज करने के फैसले को बरकरार रखना चाहिए।

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जमानत के साथ लगाईं शर्तें

दिल्ली हाई कोर्ट ने संसद की सुरक्षा में सेंधमारी करने वाले इन आरोपियों को जमानत तो दे दी हैं लेकिन कई शर्तें भी लगाई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि जमानत के दौरान नीलम आजाद और महेश कुमावत मीडिया से बात नहीं करेंगे। इसके साथ ही वे सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट भी नहीं करेंगे।

दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और न्यायमूर्ति हरीश वैद्यनाथन शंकर की पीठ ने दोनों को 50,000 रुपये के निजी मुचलका भरना पर जमानत दी है।

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