Brij Bhushan Singh: भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के पूर्व अध्यक्ष बृज भूषण शरण सिंह ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। जिसमें उन्होंने महिला पहलवानों से जुड़े कथित यौन शोषण मामले को रद्द करने की मांग की थी।
दिल्ली हाईकोर्ट ने पूरे मामले में बीते महीने सुनवाई करते हुए 13 जनवरी 2025 को अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया था, लेकिन अब बृजभूषण शरण सिंह ने अपनी याचिका पर जल्द सुनवाई करने को लेकर के एक अर्जी दी है। जिसमें जल्द से जल्द सुनवाई की मांग की है। जिस पर कोर्ट ने दिल्ली पुलिस और पहलवानों को नोटिस जारी किया है।
दिल्ली पुलिस और पहलवानों को नोटिस जारी
जस्टिस मनोज कुमार ओहरी ने बृजभूषण के जल्द से जल्द सुनवाई किए जाने वाली अर्जी पर दिल्ली पुलिस और पहलवानों को नोटिस जारी किया है। 16 दिसंबर को मामले की अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। । अन्यथा हाई कोर्ट मुख्य याचिका पर 13 जनवरी, 2025 को सुनवाई करने वाला था।
बृजभूषण शरण सिंह ने याचिका देकर के मांग की थी कि जल्द से जल्द मेरी याचिका पर सुनवाई किया जाए, निचली अदालत को उनकी लंबित याचिका के निपटारे तक आपराधिक मामले को आगे न बढ़ने का निर्देश दिया जाए।
वकील राजीव मोहन की दलील
बृजभूषण शरण सिंह के वकील राजीव मोहन ने दलील दी थी कि एक विशेष अदालत होने के नाते निचली अदालत मामले पर साप्ताहिक आधार पर सुनवाई कर रही है। पीड़ितों में से एक का बयान पहले ही दर्ज किया जा चुका है। निचली अदालत में सुनवाई पर रोक का आग्रह करते हुए याचिका में कहा यह भी कहा गया था कि अगर मुकदमा जारी रहेगा तो उसमें बृजभूषण शरण सिंह को पूर्वाग्रह और मानसिक पीड़ा होगी, जिन्होंने प्राथमिक रद्द किए जाने के गुण दोष के आधार पर एक मजबूत मामला होने का दावा किया था।
पूर्व WFI अध्यक्ष ने अपने कार्यकाल के दौरान छह महिला पहलवानों का कथित तौर पर यौन उत्पीड़न करने के आरोप में दर्ज एफआईआर और चार्जशीट समेत सभी आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की मांग की है। एफआईआर 2023 में कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी।
जिसमें छह महिला पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न, मारपीट और पीछा करने के मामले में सिंह के खिलाफ 1,500 पन्नों की चार्जशीट में पहलवानों, एक रेफरी, एक कोच और एक फिजियोथेरेपिस्ट सहित चार राज्यों के कम से कम 22 गवाहों के बयान शामिल थे। दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की पीठ ने 29 अगस्त को सिंह की मुख्य याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था और मामले की अगली सुनवाई 13 जनवरी के लिए तय की थी।