Delhi CM Atishi Defamation Case: दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ मानहानि मामले में राउज एवेन्यू स्थित सेशन कोर्ट से बीजेपी को झटका लगा है। सेशन कोर्ट ने आतिशी के खिलाफ दाखिल मानहानि के केस पर रोक लगा दी है। सेशन कोर्ट इस मामले में 2 दिसंबर को सुनवाई करेगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री ने भाजपा नेता प्रवीण शंकर कपूर द्वारा दायर मानहानि शिकायत पर मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा जारी समन के खिलाफ सत्र न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।
स्पेशल जज विशाल गोग्ने ने बीजेपी नेताओं द्वारा दायर मानहानि मुकदमे पर मजिस्ट्रेट कोर्ट के समक्ष कार्यवाही पर अगले आदेश तक रोक लगा दी। कोर्ट ने उक्त आदेश आतिशी द्वारा दायर एक आवेदन पर पारित किया। आतिशी ने उन्हें तलब करने के मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। कोर्ट ने कहा कि मजिस्ट्रेट कोर्ट के समक्ष कार्यवाही पर दो दिसंबर को होने वाली अगली सुनवाई तक रोक रहेगी।
मामला बीजेपी नेता प्रवीण कपूर ने किया था दायर
सीएम आतिशी के विरुद्ध आपराधिक मामला बीजेपी प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने दायर किया था। उन्होंने आतिशी के साथ-साथ दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर उन्हें बदनाम करने का आरोप लगाया था। आरोप है कि केजरीवाल, आतिशी समेत अन्य ने भाजपा में जाने के लिए नकदी की पेशकश के लिए संपर्क करने का आरोप लगाया था। मजिस्ट्रेट अदालत ने 28 मई को मामले में आतिशी को समन कर पेश होने का आदेश दिया था। हालांकि, अदालत ने केजरीवाल को मामले में आरोपित के रूप में तलब नहीं किया था।
मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सीएम आतिशी को दी थी जमानत
मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 23 जुलाई को समन के अनुपालन में अदालत में पेश होने के बाद आतिशी को जमानत दे दी थी। आतिशी ने दावा किया है कि 21 आप विधायकों से भाजपा ने संपर्क किया था, जिसने उनमें से प्रत्येक को भाजपा खेमे में जाने के लिए 25 लाख रुपये की पेशकश की थी। आप विधायकों पर खरीद-फरोख्त के प्रयासों के बारे में झूठे दावे करने का आरोप लगाते हुए कपूर ने आतिशी समेत अन्य विरुद्ध आपराधिक मानहानि मुकदमा दायर किया था।