Delhi Bar Association Polls: दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी में विभिन्न बार एसोसिएशनों के चुनाव कराने की तारीख 7 फरवरी, 2025 तय की है। जस्टिस यशवंत वर्मा, जस्टिस रेखा पल्ली और जस्टिस सी. हरिशंकर की पीठ ने दिल्ली में विभिन्न बार निकायों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों की सहमति से यह आदेश पारित किया।

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि दिल्ली में सभी बार एसोसिएशनों के चुनाव अब 7 फरवरी, 2025 को होंगे, बशर्ते कि उस प्रक्रिया में कोई कानूनी बाधा उत्पन्न न हो। इसमें कहा गया है कि अंतिम चुनाव कराने की तिथि का निर्णय विभिन्न प्रारंभिक कदमों को ध्यान में रखते हुए किया गया है, जो कि शीघ्रता से चुनाव कराने के उद्देश्य से उठाए जाने हैं।

दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन (डीएचसीबीए) के चुनावों के संबंध में न्यायालय ने प्राधिकारियों को 10 जनवरी, 2025 तक जांच प्रक्रिया से संबंधित सभी औपचारिकताएं पूरी करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने आगे आदेश दिया कि हम सक्षम प्राधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देते हैं कि गठित होने वाला चुनाव आयोग जांच प्रक्रिया पूरी होने के तुरंत बाद कार्यवाही शुरू कर दे।

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इस वर्ष मार्च में हाई कोर्ट ने फैसला दिया था कि राष्ट्रीय राजधानी में सभी बार एसोसिएशनों के चुनाव एक साथ और एक ही दिन कराए जाने चाहिए। इसके बाद कोर्ट ने आदेश दिया था कि चुनाव 19 अक्टूबर को होंगे। हालांकि, 1 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में एक मामला लंबित होने के कारण कोर्ट ने बार चुनाव स्थगित कर दिए। यह आदेश डीएचसीबीए के सचिव द्वारा दायर एक आवेदन पर पारित किया गया था।

17 दिसंबर को यह बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि उसने हाई कोर्ट या जिला न्यायालय बार एसोसिएशनों के चुनाव कराने के खिलाफ कोई अंतरिम रोक नहीं लगाई है। इसके बाद कोर्ट ने फरवरी में चुनाव कराने का आदेश दिया।

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