केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने मंगलवार को आकलन वर्ष 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की समय सीमा 15 मार्च, 2022 तक बढ़ा दी, वित्त मंत्रालय के एक बयान में सूचित किया गया। यह तीसरी बार है जब आईटीआर की समय सीमा बढ़ाई गई है। पिछली समय सीमा 31 दिसंबर, 2021 तक थी। तब सरकार की ओर से कहा गया था कि अब डेट नहीं बढ़ाई जाएगी। सरकार ने साल के अंतिम दिन कहा था कि आयकर रिटर्न भरने की समयसीमा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है और इसकी अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2021 ही है।
वित्त वर्ष 2020-21 के लिये कर ऑडिट रिपोर्ट और ‘ट्रांसफर प्राइसिंग ऑडिट’ रिपोर्ट जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 फरवरी कर दी गयी है।केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक बयान में कहा कि कोविड और विभिन्न ऑडिट रिपोर्ट को इलेक्ट्रॉनिक रूप से जमा करने में करदाताओं और अन्य संबंधित पक्षों को होने वाली कठिनाइयों को देखते हुए वित्त वर्ष 2020-21 (आकलन वर्ष 2021-22) के लिये आयकर रिटर्न तथा विभिन्न ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ायी गयी है।
मूल रूप से कंपनियों के लिये आयकर रिटर्न जमा करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर थी। वहीं ‘ट्रांसफर प्राइसिंग’ सौदों के लिये रिपोर्ट जमा करने की तारीख 30 नवंबर थी। बाद में इस डेट को फिर बढ़ाई गई थी। इसके पहले खुद वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने रिटर्न दाखिल करने की तिथि आगे नहीं बढ़ाने का ऐलान किया था। अंतिम तारीख नहीं बढ़ाने के ऐलान के बाद से हड़कंप मच गया था।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि नहीं बढ़ाई जाएगी। करदाताओं को ध्यान देना चाहिए कि आईटीआर दाखिल करने की नियत तारीख 31 दिसंबर, 2021 ही रहेगी। इसी को लेकर राजस्व सचिव तरुण बजाज ने कहा था कि आयकर रिटर्न दाखिल करने की आधिकारिक समय सीमा 31 दिसंबर है। उन्होंने कहा कि अब तक दाखिल किए गए रिटर्न पिछले वर्ष दाखिल किए गए रिटर्न की तुलना में अधिक हैं।
इस बीच, जिन करदाताओं ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए अपने आईटीआर को ई-सत्यापित नहीं किया है, वे 28 फरवरी, 2022 तक सत्यापन प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि आयकर विभाग ने करदाताओं को एकमुश्त छूट दी है।
कानून के अनुसार, बिना डिजिटल हस्ताक्षर के इलेक्ट्रॉनिक रूप से दाखिल आईटीआर को आधार ओटीपी, या नेट बैंकिंग, या डीमैट खाते, पूर्व-मान्य बैंक खाते और एटीएम के माध्यम से भेजे गए कोड के जरिए रिटर्न दाखिल करने के 120 दिनों के भीतर इलेक्ट्रॉनिक रूप से सत्यापित करना जरूरी होता है। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो बेंगलुरू में केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र (सीपीसी) कार्यालय में दाखिल आईटीआर की एक हार्डकॉपी भेजनी होती है।