देश में कोरोनावायरस के लगातार बढ़ते मामलों के बीच ज्यादातर राज्यों ने लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। हालांकि, इसके बावजूद सड़कों और राज्यों की सीमाओं पर सैकड़ों की संख्या में लोग जुटने लगे हैं। इस स्थिति के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने ऐलान किया है कि अब राजधानी के अलग-अलग जिलों की सीमाएं सील की जाएंगी और यहां आने-जाने के लिए लोगों को कर्फ्यू पास की जरूरत पड़ेगी।
पुलिस ने सोमवार को गाइडलाइन जारी करते हुए कहा कि दिल्ली में धारा 144 को सही से लागू करने के लिए सिर्फ उन लोगों को ही मूवमेंट (आवाजाही) की इजाजत दी जाएगी, जो अहम सेवाओं से जुड़े हैं। इससे जुड़े दिल्ली आधारित संस्थानों को भी अपने जिलों के पुलिस हेडक्वार्टर से कर्फ्यू पास हासिल करने होंगे।
#JUSTIN: To ensure proper implementation of section 144 CrPC in Delhi, @CPDelhi has asked all the people, moving for essential goods and services, to get the curfew passes from their concerned districts. @IndianExpress, @ieDelhi pic.twitter.com/iPqFOTxqgd
— Mahender Singh (@mahendermanral) March 23, 2020
इसके अलावा जरूरी सेवाओं से जुड़े सरकारी अफसरों को उनकी आईडी के आधार पर आवाजाही के लिए परमिट दिया जाएगा। वे प्राइवेट कर्मचारी, जिन्हें सरकार की तरफ से अहम सेवाओं के लिए आउटसोर्स किया गया है, उन्हें भी पहचान पत्र और सरकार से जुड़े संस्थान की मान्यता के बाद ही आवाजाही की इजाजत दी जाएगी। हालांकि, मीडियाकर्मियों को किसी तरह के कर्फ्यू पास की जरूरत नहीं पड़ेगी, वे सिर्फ आईडी कार्ड दिखाकर ही मूवमेंट कर सकेंगे।
इससे पहले मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा था कि दिल्ली में कर्फ्यू लगेगा। हालांकि, बाद में दिल्ली पुलिस ने कहा कि यह सिर्फ दिल्ली आने-जाने वाले वाहनों पर लागू होगा। दिल्ली के बाहर एनसीआर में रहने वाले जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों के लिए भी उन पुलिस स्टेशन की लिस्ट जारी की गई है, जहां से वे कर्फ्यू पास हासिल कर सकते हैं।
दिल्ली में अब तक कोरोनावायरस के 30 मामले सामने आए हैं, हालांकि इनमें से 23 लोग विदेश से लौटे हैं, जबकि 7 पीड़ितों को उनके परिवार से ही संक्रमण हुआ। इसके अलावा देश में अब तक कोरोना संक्रमण के 450 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। इससे 9 लोगों की जान भी जा चुकी है।