कोरोना से बेहाल बिहार ने पाबंदियों को और ज्यादा सख्त करने का फैसला लिया है। रोजाना 12 घंटे का कर्फ़्यू लगाने के साथ सभी सरकारी गैर सरकारी दफ़्तर चार बजे तक ही खोलने का फैसला लिया गया है। सरकार ने कोविड से मरनेवालों का अंतिम संस्कार खुद ही कराने का फैसला लिया है। उधर, झारखंड में भी लॉकडाउन 6 मई तक बढ़ाया गया है।
सरकार के मुताबिक, बाजार में भीड़ कम करने के लिए और कड़ाई की जाएगी। धारा 144 का सख्ती से पालन कराया जाएगा। अब शाम 4 बजे ही दुकानें बंद हो जाएंगी। शाम के 6 बजे से सुबह के 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। शादी समारोह में भी अब अधिकतम 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे। अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग शामिल होंगे। सूबे में शादी समारोह के लिए रात्रि कर्फ्यू में रात 10 बजे तक छूट मिलेगी। हालांकि डीजे पर प्रतिबंध लगाया गया है।
कोरोना संबंधित सभी गाइडलाइन का पालन करते हुए पब्लिक परिवहन को 50 फीसदी क्षमता के साथ जारी रखने का निर्देश दिया गया है। औद्योगिक प्रतिष्ठान निर्माण कार्य जारी रहेंगे। ठेले पर फल और सब्जी घूम-घूम कर बेचने की अनुमति होगी। कृषि और इससे जुड़े कार्य जारी रहेंगे। रेस्तरां और होटल या खाने की दुकान पर रात 9 बजे तक ही खाना घर ले जाने की अनुमति होगी।
सीएम नीतीश कुमार ने ये फैसला आज हुई आपदा प्रबंधन ग्रुप (CMG) की बैठक में लिया। कोरोना से बचाव के लिए बिहार में नाइट कर्फ्यू लगाया गया था। लेकिन इसके बाद भी रोजाना सामने आने वाले मामलों में कमी नहीं आ रही। एक दिन पहले नीतीश कुमार ने कहा था कि प्रदेश में लॉकडाउन लगे या ना लगे इसको लेकर फैसला आपदा प्रबंधन ग्रुप की बैठक में लिया जाएगा। आज ये मीटिंग हुई थी। इसमें कोरोना को लेकर व्यापक चर्चा की गई।
गौरतलब है कि नीतीश सरकार ने पहले ही बिहार में नाइट कर्फ्यू लागू करने का फैसला लिया था। फिलहाल सभी प्रतिष्ठान हर हाल में शाम छह बजे तक बंद किए जा रहे हैं। पूरे राज्य में रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू है। धारा 144 को भी लागू किया गया है। सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, मॉल, क्लब, पार्क पंद्रह मई तक बंद करने का फैसला पहले ही ले लिया गया था। बिहार में कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या आज 94 हजार के पार चली गई। मंगलवार को राज्य में संक्रमण के 12 हजार 604 नए मामले आए। राज्य में संक्रमण दर लगातार बढ़ती जा रही है।
उधर, झारखंड में लॉकडाउन 6 मई तक बढ़ाया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह अहम फैसला किया है। राज्य सरकार ने झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया है। यह पिछले स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का विस्तार है जो 29 अप्रैल 2021 को सुबह छह बजे समाप्त होने जा रहा है। लोगों को 29 अप्रैल को सुबह 6 बजे से 6 मई सुबह 6 बजे तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के अनिवार्य मानदंडों का सख्ती से पालन करना होगा।
हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक में यह निर्णय लिया गया। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दूसरे सप्ताह में, आवश्यक और आपातकालीन सेवाओं के अपवाद के साथ, दुकानें केवल दोपहर 2 बजे तक खुली रहेंगी। लोगों को केवल दोपहर 3 बजे तक आवाजाही करने की अनुमति होगी। राज्य में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए, सरकार ने लॉकडाउन, स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को प्रतिबंधों के साथ आगे बढ़ाने का फैसला किया है। झारखंड में मंगलवार को 6 हजार नए संक्रमितों की पहचान हुई। इससे अब राज्य में कोरोना के संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 51 हजार से अधिक हो गई है।