Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार की कड़ी आलोचना की है। शीर्ष अदालत ने कहा कि सरकार और राजनीतिक दलों के उच्च स्तरों पर बैठे भ्रष्ट तत्व समाज के लिए भाड़े के हत्यारों से भी ज्यादा खतरनाक हैं। जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की पीठ ने कहा कि यदि विकासशील देश के समाज को कानून और व्यवस्था के लिए किराए के हत्यारों से भी बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो वह सरकार और राजनीतिक दलों के उच्च पदों पर बैठे भ्रष्ट तत्वों से है।

पीठ ने ये सख्त टिप्पणियां पंजाब सरकार में ऑडिट इंस्पेक्टर देविंदर कुमार बंसल की अग्रिम जमानत खारिज करते हुए कीं। बंसल पर एक ग्राम पंचायत द्वारा किए गए विकास कार्यों के ऑडिट के बदले रिश्वत मांगने का आरोप है।

भ्रष्टाचार की जड़ जमाए प्रकृति की निंदा करते हुए पीठ ने कहा कि यदि किसी से पूछा जाए कि वह एकमात्र कारक क्या है जिसने हमारे समाज की समृद्धि की ओर प्रगति को प्रभावी रूप से अवरुद्ध कर दिया है, तो निस्संदेह वह भ्रष्टाचार है। कोर्ट ने कहा कि भ्रष्टाचार को अक्सर दंड से मुक्त होकर पनपने दिया जाता है, विशेष रूप से उच्च पदस्थ व्यक्तियों के बीच, जिसके कारण आर्थिक अशांति और जनता का विश्वास टूटता है।

मंगलवार शाम को जारी अपने फैसले में पीठ ने कहा कि यदि भ्रष्टाचार के बारे में जो कुछ भी आम धारणा है उसका एक अंश भी सच है, तो यह सच से बहुत दूर नहीं होगा कि उच्च पदस्थ लोगों द्वारा दंड से मुक्त होकर किए जा रहे व्यापक भ्रष्टाचार के कारण ही इस देश में आर्थिक अशांति पैदा हुई है।

ऐतिहासिक समानताएं दर्शाते हुए शीर्ष अदालत ने ब्रिटिश राजनेता एडमंड बर्क के शब्दों का हवाला दिया, “सामान्य रूप से भ्रष्ट लोगों के बीच, स्वतंत्रता लंबे समय तक नहीं टिक सकती”, और इस बात पर दुख जताया कि भ्रष्टाचार अपने सुप्रलेखित परिणामों के बावजूद अनियंत्रित बना हुआ है।

बंसल की याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामलों में गिरफ्तारी से पहले जमानत देने के लिए कड़े मानदंड तय किए और फैसला सुनाया कि इसकी अनुमति केवल “असाधारण परिस्थितियों में दी जानी चाहिए, जहां अदालत को प्रथम दृष्टया लगता है कि आवेदक को अपराध में गलत तरीके से फंसाया गया है या आरोप राजनीति से प्रेरित या तुच्छ हैं।” इसने स्पष्ट किया कि बंसल का मामला इन मानदंडों को पूरा नहीं करता है, जिससे जमानत देने से इनकार करना उचित है।

कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि “अभियुक्त की स्वतंत्रता के प्रति अत्यधिक आग्रहपूर्ण श्रद्धांजलि कभी-कभी सार्वजनिक न्याय के उद्देश्य को पराजित कर सकती है। साथ ही कहा कि यदि किसी अभियुक्त को स्वतंत्रता से वंचित करने से भ्रष्टाचार मुक्त समाज सुनिश्चित होता है, तो अदालतों को ऐसी स्वतंत्रता से इनकार करने में संकोच नहीं करना चाहिए।

उनकी याचिका को खारिज करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि निर्दोषता की धारणा एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, लेकिन अग्रिम जमानत देने के लिए यह एकमात्र आधार नहीं हो सकता। इसने कहा कि भ्रष्टाचार के मामलों में शासन में जनता का भरोसा बनाए रखने की जरूरत व्यक्तिगत स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है।

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पीठ ने आगे स्पष्ट किया कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अभियोजन के लिए रिश्वत का वास्तविक आदान-प्रदान आवश्यक नहीं है। फैसले में कहा गया है कि वे सरकारी कर्मचारी जो सीधे तौर पर रिश्वत नहीं लेते हैं, बल्कि बिचौलियों या दलालों के माध्यम से लेते हैं, और वे लोग जो उन लोगों से मूल्यवान चीजें स्वीकार करते हैं जिनके साथ उनका आधिकारिक लेन-देन है या होने की संभावना है, वे भी दंडनीय हैं।

ऑडिट इंस्पेक्टर बंसल पर आरोप है कि उन्होंने शिकायतकर्ता की पत्नी के ग्राम पंचायत के सरपंच के कार्यकाल के दौरान शुरू किए गए विकास परियोजनाओं के ऑडिट के लिए अवैध रिश्वत मांगी थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार, सह-आरोपी पृथ्वी सिंह ने कथित तौर पर बंसल की ओर से रिश्वत ली थी।

इस साल जनवरी में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता के प्रावधानों के तहत विजिलेंस ब्यूरो, पुलिस स्टेशन, पटियाला में उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने से पहले ही पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

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