Corona Virus Lock down: पीएम मोदी ने मंगलवार की रात राष्ट्र के नाम संबोधन के दौरान देश में 21 दिन के लॉकडाउन का ऐलान किया। इस दौरान लोगों से घरों से ना निकलने की अपील की गई है। ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा गाइडलाइन्स जारी की गई है जिसके अनुसार कुछ आवश्यक सेवाओं को लेकर ढील दी गई है।गृह मंत्रालय के मुताबिक सरकारी दफ्तर, पेट्रोल (सीएनजी, एलपीजी, पीएनजी) पावर जेनरेशन, ट्रांसमिशन यूनिट और आपात सेवाओं वाले संस्थान खुले रहेंगे।
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इस दौरान राज्य सरकार के तहत आने वाली पुलिस, जिला प्रशासन, निगम के दफ्तर भी खुले रहेंगे। इन दफ्तरों को कम से कम कर्मचारियों के साथ काम करने की हिदायत बरती गई है। इसके अलावा, अस्पताल, मेडिकल संबंधित सभी संस्थान चाहे सरकारी हो या निजी सभी खुले रहेंगे। इसके अलावा सभी शैक्षिक, ट्रेनिंग, रिसर्च, कोचिंग इंस्टिट्यूट बंद रहेंगे।सभी धार्मिक स्थल भी नहीं खुलेंगे।
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निजी संस्थानों को बंद रहने के आदेश जारी किए गए हैं लेकिन जरूरी सेवाओं वाले संस्थान को छूट दी गई है। इनमें राशन शॉप (पीडीएस के तहत आने वाली) सब्जी, फल, डेयरी, मीट-मछली की दुकानें खुली रहेंगी। जिला प्रशासन लोगों की मूवमेंट कम करने के लिए इन संस्थानों को होम डिलवरी करने के निर्देश दे सकता है। यही नहीं प्राइवेट सिक्योरिटी सेवाएं भी जारी रहेंगी।
Ministry of Home Affairs guidelines for the 21-day lockdown, list of essential services that will remain open. #CoronavirusLockdown pic.twitter.com/hwRgWEM88z
— ANI (@ANI) March 24, 2020
राज्यों के लिए शुरू होगी हॉटलाइन: गृह मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि राज्यों की मदद करने के लिए जल्द ही गृह मंत्रालय की एक 24/7 हॉटलाइन होगी।बता दें कि हॉटलाइन की सुविधा में रिसीवर उठाते ही सम्बंधित व्यक्ति से ही संपर्क हो जाता है। इसमें डायल नहीं करना पड़ता है।
