दीपावली के बाद दिल्ली में सात दिन के भीतर 376 नए सील क्षेत्र बने हैं। कोरोना काल की इस तीसरी लहर में बढ़ते सील क्षेत्र चिंता बढ़ा रहे हैं, सरकारी आंकड़ों को देखें तो 13 व 14 नवंबर को दिल्ली में सबसे कम जांच हुई थी बावजूद इसके इन दो दिन में सबसे अधिक सील क्षेत्र सरकार को बनाने पड़े हैं। इन क्षेत्रों का आंकड़ा 104 तक पहुंच गया था। लगातार बढ़ रहे मामलों की वजह से विशेषज्ञ आने वाले दिनों में इनकी संख्या और तेजी से बढ़ने के संकेत दे रहे हैं।

दिल्ली में सील क्षेत्रों को लेकर दिल्ली सरकार की 19 नवंबर तक की रिपोर्ट देखें तो दिल्ली में सील क्षेत्रों की कुल संख्या 9875 तक पहुंच चुकी है। इन क्षेत्रों में 5315 क्षेत्रों को कोरोना मुक्त करके अब तक खोला जा चुका है। इसके अतिरिक्त 1643 ऐसे भी क्षेत्र हैं, जो खोले जा सकते हैं लेकिन इन्हें अभी सरकारी आदेशों का इंतजार है। बावजूद इसके इस समय 2917 सक्रिय सील क्षेत्र हैं। इस प्रकार इस समय 4650 ऐसे इलाके हैं, जो कोरोना संक्रमण की वजह से अभी सरकारी एंजसियों की निगरानी में हैं। 21 जून 2020 के बाद दिल्ली में 9541 सील क्षेत्र बनाए गए हैं।

जांच के लिए उतरीं टीमें, झेलना पड़ रहा विरोध
मास्क समेत अन्य प्रावधानों को सख्ती से लागू करने के लिए 2000 रुपए के जुर्माना की व्यवस्था लागू की गई है। इसके लिए दिल्ली के इलाकों में जिला स्तर पर जांच टीमों को भेजा गया।जांच टीमों में राजस्व विभाग के अधिकारियों के अतिरिक्त होमगार्ड के कर्मचारी शामिल हैं। इन कर्मचारियों को दो हजार रुपए का प्रावधान लागू करने में खासी परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। जांच टीमों ने मयूर विहार, नेहरू प्लेस, दिल्ली नोएडा बार्डर आदि इलाकों में नियमों का उल्लंघन करने वालों की धरपकड़ की।

सक्रिय मामलों की वजह से तीन जिले निशाने पर
कोरोना के बढ़ते मामलों का सबसे अधिक असर दक्षिण पूर्व, मध्य व पश्चिम जिले में है। इस वजह से इन इलाकों में सबसे अधिक सील क्षेत्र हैं। इस समय दक्षिण पूर्व में 543, मध्य जिले में 479 और पश्चिम जिले में 455 सक्रिय सील क्षेत्र हैं। अभी भी दिल्ली में 2917 सक्रिय सील क्षेत्र हैं। सबसे कम सील क्षेत्र पूर्वी दिल्ली में 50 है जबकि उत्तर पूर्व दिल्ली में यह आंकड़ा 148 है।

सरोजनी नगर में अब पटरी बाजार नहीं लगेगा
कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली के सरोजनी नगर बाजार में पटरी बाजार की अनुमति नहीं होगी। इस बाबत क्षेत्रीय एसडीएम ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। आदेशों में कहा गया है कि इस बाजार में पैदल एरिया में कोई भी अवैध दुकान नहीं होगी। इसके अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति बाजार में घूमते हुए सामान की बिक्री नहीं कर सकेगा और अगर ऐसी कोई भी गतिविधि पकड़ी जाती है तो संबंधित एंजसियां तत्काल ऐसी दुकान का माल जब्त करेगी।