कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मानहानि मामले में बेंगलुरु की एक अदालत जमानत दे दी है। वह आज सुबह ही यहां पहुंचे थे। भाजपा की कर्नाटक इकाई ने कांग्रेस पर समाचार पत्रों में कथित रूप से झूठे विज्ञापन जारी करने का आरोप लगाया था, इस ही मामले में राहुल गांधी कोर्ट के सामने पेश हुए थे। अदालत ने इस मामले में एक जून को सिद्धरमैया और डीके शिवकुमार को जमानत दे दी थी। मामले में राहुल गांधी को सात जून को अदालत में पेश होने को कहा गया था।
मामले की अगली सुनवाई 30 जुलाई को होगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी राज्य के पार्टी नेताओं सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के साथ पेशी के लिए अदालत पहुंचे थे।
क्या था पूरा मामला?
भाजपा ने यह आरोप लगाते हुए मानहानि का मामला दर्ज कराया था कि इन कांग्रेस नेताओं ने तत्कालीन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई समेत भाजपा नेताओं के खिलाफ झूठे विज्ञापन दिये।
पीटीआई के मुताबिक भाजपा ने अपनी शिकायत में कहा था कि सभी लोक निर्माण कार्यों में 40 प्रतिशत कमीशन लेने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने पिछली सरकार के खिलाफ ‘भ्रष्टाचार रेट कार्ड’ भी प्रकाशित किया था। भाजपा ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर अपने अकाउंट पर यह ‘‘अपमानजनक विज्ञापन’’ पोस्ट किया था।
पीटीआई के मुताबिक भाजपा ने अपनी शिकायत में कहा था कि सभी लोक निर्माण कार्यों में 40 प्रतिशत कमीशन लेने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने पिछली सरकार के खिलाफ ‘भ्रष्टाचार रेट कार्ड’ भी प्रकाशित किया था। भाजपा ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर अपने अकाउंट पर यह ‘‘अपमानजनक विज्ञापन’’ पोस्ट किया था।
1 जून को बेंगलुरु की अदालत ने सिद्धारमैया और शिवकुमार को जमानत दे दी थी, जब वे मामले के सिलसिले में अदालत में पेश हुए थे। जज केएन शिवकुमार ने आदेश जारी करते हुए राहुल गांधी को 7 जून को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया था।