भारत के प्रधान न्यायाधीश बी आर गवई ने रिटायरमेंट के बाद के अपने प्लान के बारे में बताया है। सीजेआई ने खुद पूरा प्लान बताया कि वह रिटायरमेंट के बाद क्या करेंगे। इस बारे में जानकारी देते हुए CJI गवई ने कहा कि मैं सेवानिवृत्ति के बाद कोई पद स्वीकार नहीं करूंगा। जस्टिस गवई इस साल नवंबर में सेवानिवृत्त होंगे। 14 मई 2025 को उन्होंने भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी।
प्रधान न्यायाधीश (CJI) बी आर गवई ने शुक्रवार को कहा कि वह सेवानिवृत्ति के बाद कोई पद स्वीकार नहीं करेंगे। वह महाराष्ट्र के अमरावती जिले में अपने पैतृक गांव दारापुर में आयोजित अभिनंदन समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान सीजेआई ने कहा, ‘‘मैंने निर्णय लिया है कि रिटायरमेंट के बाद मैं कोई सरकारी पद स्वीकार नहीं करूंगा। सेवानिवृत्ति के बाद मुझे ज्यादा समय मिलेगा इसलिए मैं दारापुर, अमरावती और नागपुर में अधिक समय बिताने का प्रयास करूंगा।’’
इससे पहले दिन में, गांव में पहुंचने पर लोगों की भारी भीड़ ने प्रधान न्यायाधीश का स्वागत किया। उन्होंने अपने पिता, केरल और बिहार के पूर्व राज्यपाल आर एस गवई के स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की और परिवार के कुछ सदस्यों के साथ उनकी पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया।
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पिता के स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित करने पहुंचे CJI गवई
सीजेआई गवई ने दारापुर के रास्ते पर बनने वाले एक भव्य द्वार की आधारशिला भी रखी, जिसका नाम आर.एस. गवई के नाम पर रखा जाएगा। वह शाम को अमरावती जिले के दरियापुर कस्बे में एक न्यायालय भवन का उद्घाटन करेंगे। सीजेआई शनिवार को अमरावती जिला एवं सत्र न्यायालय में स्वर्गीय टीआर गिल्डा स्मारक ई-लाइब्रेरी का उद्घाटन करेंगे।
जस्टिस वर्मा से जुड़े मामले पर सुनवाई से सीजेआई गवई ने खुद को अलग किया
कैश कांड में घिरे जस्टिस यशवंत वर्मा से जुड़े मामले पर सुनवाई से मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने खुद को अलग कर लिया। CJI गवई ने बुधवार को कहा कि आंतरिक समिति के निष्कर्षों को चुनौती देने वाली जस्टिस वर्मा की याचिका पर विचार करना उनके लिए सही नहीं होगा। CJI गवई ने कहा, ‘शायद मेरे लिए इस मामले को देखना उचित नहीं होगा। हम इस पर विचार करेंगे और एक उपयुक्त पीठ का गठन करेंगे।’ हालांकि शीर्ष अदालत ने कहा कि वह जस्टिस वर्मा की याचिका पर सुनवाई के लिए एक पीठ का गठन करेगी। पढ़ें- हाईकोर्ट ने शहीदों को मिलने वाले लाभ पर दिया अहम फैसला
(भाषा के इनपुट के साथ)