Chandigarh Mayoral Elections: चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने बुधवार को आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि चंडीगढ़ नगर निगम के चुनाव 30 जनवरी को सुबह 10 बजे से होंगे। चुनाव को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कराने का आदेश दिया गया है।

जस्टिस सुधीर सिंह और जस्टिस हर्ष बंगर की पीठ चुनाव स्थगित करने के प्रशासन के फैसले के खिलाफ आम आदमी पार्टी (आप) पार्षद कुलदीप कुमार की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। कुमार ने अपनी याचिका में 24 घंटे के भीतर चुनाव कराने की मांग की थी। इसके अलावा इस याचिका में चुनाव की निगरानी के लिए कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति की भी मांग की गई थी।

हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन को यह सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए कि चुनाव के दिन किसी भी पार्षद को अपने समर्थकों या किसी सुरक्षाकर्मी को साथ लाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

कोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन को इन पार्षदों को पूरी सुरक्षा मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा कि मेयर चुनाव के दौरान किसी भी पार्षद को सुरक्षाकर्मी लाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। चुनावी प्रक्रिया के दौरान पूरी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी चंडीगढ़ पुलिस की होगी।

पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश में यह भी कहा गया है कि विजिटर गैलरी के पास किसी भी राजनीतिक गतिविधि की अनुमति नहीं दी जाएगी। साथ ही कानून के अनुपालन में पूरी चुनाव प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाएगी। चंडीगढ़ प्रशासन को चंडीगढ़ मेयर चुनाव की अखंडता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए इन निर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया गया है।

18 जनवरी को आप ने हाई-स्टेक मेयर चुनाव को 6 फरवरी तक स्थगित किए जाने के कुछ घंटों बाद हाई कोर्ट का रुख किया था। पीठासीन अधिकारी और भाजपा नेता अनिल मसीह के खराब स्वास्थ्य के कारण मतदान स्थगित करने की घोषणा सुबह 10.30 बजे की गई, जब आप और कांग्रेस के पार्षद सेक्टर 17 में नगर निगम कार्यालय में मतदान करने के लिए एकत्र हो रहे थे। मेयर चुनाव के लिए हाथ मिलाने वाली कांग्रेस और आप ने भाजपा पर हार के डर से चुनाव नहीं होने देने का आरोप लगाया था। बीजेपी ने इस आरोप को खारिज कर दिया था।