राजद के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन को पटना उच्च न्यायालय से मिली जमानत के खिलाफ सिवान के चंद्रकेश्वर प्रसाद कल उच्चतम न्यायालय में अपील करेंगे। गैंगेस्टर से नेता बने शहाबुद्दीन ने प्रसाद के चार में से तीन बेटों की कथित तौर पर हत्या कर दी थी। अधिवक्ता प्रशांत भूषण के कार्यालय ने बताया कि वे लोग अपील याचिका को अंतिम रूप दे रहे हैं जिसमें वे एक ‘हिस्ट्री शीटर’ की जमानत मंजूर किए जाने को चुनौती दे रहे हैं। भूषण के कार्यालय के अधिवक्ता रोहित सिंह ने बताया, ‘‘हम मृतकों के पिता चंद्रकेश्वर प्रसाद उर्फ चंद्रा बाबू की ओर से कल अपील दायर कर रहे हैं। हम अपील को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं और इसे कल दायर किया जाएगा, जिसमें कई आधार बताए गए हैं।’’ सिंह ने बताया कि एक हिस्ट्री शीटर व्यक्ति की जमानत कैसे मंजूर की गई, उसे हमलोग चुनौती देंगे। मामलों की संख्या आदि और उनकी दोषसिद्धि के बारे में तथ्यों का सत्यापन किया जा रहा है।
गौरतलब है कि पटना उच्च न्यायालय ने सात सितंबर को शाहबुद्दीन की जमानत मंजूर की थी जिसके बाद वह 10 सितंबर को भागलपुर जेल से रिहा हुए थे। वह अपने खिलाफ दर्जनों मामलों के सिलसिले में 11 साल से जेल में थे। राजद के विवादास्पद बाहुबली नेता शाहबुद्दीन को 2014 के राजीव रोशन हत्या मामले में जमानत मिली थी। रोशन चंद्रकेश्वर प्रसाद के बेटे थे। रोशन अपने भाई गितिश और सतीश की हत्या के गवाह थे जिनकी 2004 में तेजाब से नहला कर हत्या कर दी गई थी। रोशन की हत्या का मुकदमा शुरू होना अभी बाकी है। इस बीच, जेल से शाहबुद्दीन की रिहाई को लेकर आलोचनाओं का सामना कर रही बिहार सरकार भी जमानत के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में कथित तौर पर एक अपील दायर करने पर विचार कर रही है।
जदयू प्रवक्ता अजय आलोक ने कहा, ‘‘नीतीश कुमार सरकार ने पिछले 11 साल में इस स्थापित प्रक्रिया का पालन किया है कि यदि राज्य सरकार किसी की जमानत से संतुष्ट नहीं है तो यह उच्च्परी अदालत अपील करेगी।’’ उन्होंने कहा, ‘‘यह अतीत में भी किया गया है और शाहबुद्दीन के मौजूदा मामले में भी इसका पालन किया जाएगा।’’