देश में जल्द ही वाहनों की फिटनेस जांच के लिए वाहनों को अधिक मौके मिल सकेंगे। इसके लिए केंद्र सरकार ने नए नियम तैयार किए हैं और जल्द ही इन नियमों को लागू किया जाएगा। मौजूदा समय में अगर आपका वाहन केंद्र सरकार के फिटनेस नियमों पर खरा नहीं उतरता है, वाहन को एंड लाइफ वाहन (End of Life Vehicles- ELV) तक घोषित किया जाता है। अब ऐसा नहीं करके वाहन चालक को जांच के लिए और अधिक भी मौके दिए जा सकेंगे। इसके लिए जल्द ही केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम (CMVR) में संशोधन करने जा रही है। नए प्रावधान के तहत यदि कोई वाहन 180 दिन में फिटनेस जांच नहीं कराता है, तो उस वाहन को ईएलवी घोषित करने का प्रावधान है।
केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने वाहन चालकों से मांगे नए नियमों पर सुझाव
ये नियम केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने तैयार किए हैं और वाहन चालकों से इन नियम पर सुझाव मांगे है, यह प्रक्रिया पूर्ण होते ही नए नियम लागू किया जा सकेंगे। तय प्रावधानों के तहत वाहन के पंजीयन का अधिकार राज्य के आयुक्त या जिन राज्यों में आयुक्त नहीं हैं, उस राज्य के परिवहन से संबंधित सचिव के पास रहेगा।
नए नियमों को केंद्रीय मोटर यान संशोधन नियमावली 2023 कहा जाएगा
इन नए नियमों को केंद्रीय मोटर यान संशोधन नियमावली 2023 के नाम से जाना जाएगा और ये नियम अधिसूचना की तारीख से लागू होंगे। तय शुल्क का भुगतान कर ऐसे वाहनों की कई बार जांच संभव हो सकेगी। ऐसे वाहनों की जांच के लिए किस प्रकार से जांच केंद्र स्थापित किए जाएंगे, इसके प्रावधान भी केंद्र सरकार इन नए नियम में करने जा रही है।
कार्यों के गुणवत्ता स्तर को बनाए रखने के लिए भी सरकार बना रही नियम
इन केंद्रों पर तैनात किए जाने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों के योग्यता भी इन नियमों में ही केंद्र सरकार स्पष्ट करने जा रही है ताकि कार्य गुणवत्ता के स्तर को सुनिश्चित किया जा सके। इन केंद्रों के अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि संबंधित वाहन मालिक को तय नियम के हिसाब से जांच करने का मौका दिया जाए। ऐसे वाहनों को फिट घोषित करने के लिए प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।
इसके अतिरिक्त ऐसे वाहनों में वाईफाई व जीपीएस सपोर्ट के लिए जीपीएस के लिए जियो टैगिंग की व्यवस्था को भी लागू किया जाएगा। ऐसे केंद्र के लिए यह प्रावधान किया गया है कि उसके पास पर्याप्त पार्किंग और निर्बाध आवाजाही के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध होगा।
इन नए नियमों को लागू करने के लिए मंत्रालय के अपर सचिव महमूद अहमद के आदेशों से नए नियमों व प्रावधान संशोधन की अधिसूचना जारी की गई है और मंत्रालय ने आम जनता से तय समय सीमा के अंदर आन लाइन मंत्रालय की वेबसाइट पर सुझाव देने के लिए कहा है।