CCI Fined Google: इंटरनेट सर्च कंपनी गूगल पर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने 1,337 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। एंड्रॉयड मोबाइल उपकरण क्षेत्र में कई बाजार में अपनी मजबूत स्थिति का दुरुपयोग करने को लेकर यह कार्रवाई की गई है। इसके अलावा, सीसीआई ने कंपनी को अनुचित कारोबारी गतिविधियों को रोकने और बंद करने का भी निर्देश दिया है। सीसीआई ने कंपनी को सुधार लाने काे भी कहा है। सीसीआई ने अपने ट्वीट में कहा कि कंपनी एंड्रायड मोबाइल डिवाइस ईको सिस्टम के बाजार में अपनी पोजीशन का बेजा फायदा ले रही है। उसे सुधार करना होगा।
उधर, मुंबई में एक विशेष पीएमएलए अदालत ने भगोड़े आर्थिक अपराधी नीरव मोदी की 39 संपत्तियों को जब्त करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ED) को अनुमति दे दी है। कोर्ट ने नीरव मोदी और उनकी कंपनियों द्वारा गिरवी रखी गई या बंधक की गई 9 संपत्तियों की मांग करने वाले पीएनबी के आवेदन को भी अनुमति दे दी है।
विशेष धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (Prevention of Money Laundering Act, 2002) कोर्ट द्वारा दिसंबर 2019 में भगोड़े आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 के अनुसार नीरव मोदी को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया था। इससे नीरव मोदी पर कानून का शिकंजा और अधिक कस गया है। अब उसकी संपत्ति जब्त की जाएगी।
एंड्रॉयड आधारित स्मार्टफोन यूजरों की शिकायतों पर CCI ने दिया था जांच का आदेश
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने अप्रैल 2019 में देश में एंड्रॉयड आधारित स्मार्टफोन के उपभोक्ताओं की शिकायतों के बाद मामले की विस्तृत जांच का आदेश दिया था। एंड्रॉयड दरअसल स्मार्टफोन और टैबलेट के मूल उपकरण निर्माताओं (ओईएम) द्वारा स्थापित एक ओपन-सोर्स, मोबाइल ऑपरेटिंग प्रणाली है। अनुचित व्यावसायिक प्रथाओं के आरोप मोबाइल एप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट (एमएडीए) और एंटी फ्रैगमेंटेशन एग्रीमेंट (एएफए) जैसे दो समझौतों से संबंधित हैं।
नियामक ने कहा कि अनुचित कारोबारी गतिविधियों को रोकने का आदेश जारी करने के अलावा एंड्रॉयड मोबाइल उपकरण पारिस्थितिकी तंत्र में कई बाजारों में अपनी प्रमुख स्थिति का दुरुपयोग करने को लेकर गूगल पर 1,337.76 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। सीसीआई ने कहा कि एमएडीए के तहत गूगल मोबाइल सूट (जीएमएस) को अनिवार्य रूप से पहले से इंस्टॉल करना उपकरण निर्माताओं पर अनुचित स्थिति थोपने के बराबर है, और इस तरह यह प्रतिस्पर्धा कानून का उल्लंघन करता है।