राष्ट्रीय स्तर की एयर राइफल शूटर तारा सहदेव से शादी के दौरान अपने धर्म के बारे में गलत जानकारी के आरोप में सीबीआई की एक अदालत ने दोषी साबित हुए रकीबुल हसन उर्फ रंजीत कोहली के खिलाफ आरोप तय किए हैं। इस विवाह में मदद करने के आरोप में कोर्ट ने चार अन्य लोगों के खिलाफ भी आरोप तय किए हैं। सीबीआई कोर्ट के स्पेशल जज अजय कुमार गुडिया ने शुक्रवार (26 जुलाई, 2019) को अभियुक्तों की उपस्थिति में उनके खिलाफ आरोप पढ़कर सुनाए।
कोर्ट ने जिन आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए उनमें रकीबुल की मां कौशल रानी, पूर्व जज पंकज श्रीवास्तव, गया के तत्कालीन मजिस्ट्रेट राजेश प्रसाद शामिल हैं। सभी आरोपियों पर रकीबुल हसन को शरण देने का आरोप है। हालांकि सभी ने इन आरोपों से इनकार किया है। अब कोर्ट ने गवाहों के बयान दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू करने की तारीख 23 अगस्त तय की है।
आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 120B और 212 के तहत आरोप तय किए हैं। हालांकि कोर्ट ने आरोप तय करते हुए मामले से जुड़े एक अन्य आरोपी अजय कुमार को अलग कर दिया। कुमार ने कोर्ट से समय मांगा क्योंकि उसने झारखंड हाईकोर्ट में एक आपराधिक संशोधन याचिका दायर की है। इस मामले में कोर्ट किसी भी दिन सुनवाई कर सकता है।
बता दें कि एयर राइफल शूटर तारा सहदेव ने साल 2014 में रांची के हिंदुपरी पुलिस स्टेशन में रकीबुल हसन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। साल 2015 में केस सीबीआई को सौंप दिया गया। 27 जून, 2018 को फैमिली कोर्ट के प्रिंसीपल जज बीके गौतम ने सहदेव की तलाक की अपील को मंजूरी दे दी। बीके गौतम ने सहदेव को इस आधार पर तलाक की मंजूरी दी कि उन्हें शादी के लिए झूठी जानकारी और उसके बाद घरेलू और शारीरिक हिंसा का शिकार होना पड़ा।