केरल की अलाप्पुझा कोर्ट ने RSS कार्यकर्ता और BJP रंजीत श्रीनिवासन की हत्या के दोषी सभी 15 PFI कार्यकर्ताओं को मौत की सजा सुनाई है। रंजीत श्रीनिवासन की 19 दिसंबर, 2021 को PFI – SDPI से जुड़े लोगों द्वारा उनके परिवार के सामने उनके घर में बेरहमी से हमला कर हत्या कर दी गई थी।
रंजीत श्रीनिवासन की हत्या पीएफआई के कार्यकर्ता केएस खान की हत्या के एक दिन बाद की गई थी। केएस खान की हत्या 18 दिसंबर की रात एक गैंग द्वारा कर दी गई थी। घटना के समय वह अपने घर ललौट रहे थे। इस हत्या के एक दिन बाद ही 19 दिसंबर को रंजीत का मर्डर किया गया। वह बीजेपी ओबीसी मोर्चा का स्टेट सेक्रेटरी थे।
कौन-कौन हत्या का दोषी?
केर की कोर्ट ने रंजीत की हत्या के मामले में नईसम, अजमल, अनूप, मोहम्मद असलम, अब्दुल कलाम उर्फ सलाम, सफरुद्दीन, मनशाद, जसीब राजा, नवास, समीर, नजीर, अब्दुल कलाम, जाकिर हुसैन, शाजी और शेरनस अशरफ को दोषी ठहराया था। इन्हें अलाप्पुझा अतिरिक्त जिला सत्र न्यायालय-1 की न्यायाधीश श्रीदेवी वी. ने मौत की सजा सुनाई।
फैसले से रंजीत की पत्नी संतुष्ट
कोर्ट के फैसले पर रंजीत की पत्नी लिशा ने संतोष जताया है। उन्होंने कहा कि इसे हत्या के रूप में नहीं देखा जा सकता। यह दुर्लभतम मामला है। मेरे पति पर हमारे सामने बेरहमी से हमला किया गया था। आपको बता दें कि रंजीत पर हमला करने वाले सभी लोग पीएफआई के कार्यकर्ता थे। इस संगठन पर साल 2022 में बैन लगा दिया गया था। सुनवाई के दौरान प्रॉसिक्यूशन ने पाया कि SDPI-PFI कार्यकर्ताओं ने एक हिट लिस्ट तैयार की थी जिसमें वकील रंजीत का नाम टॉप पर था। यह लिस्ट जब्त किए गए एक मोबाइल फोन में मिली।