कोरोना संकट के बीच विधि मंत्रालय ने 65 साल से अधिक उम्र के लोगों और कोरोना रोगियों के पोस्टल बैलेट से मतदान करने की छूट दी है। विधि और न्याय मंत्रालय ने इसके लिए कंडक्ट ऑफ इलेक्शन (अमेंडमेंट) रूल्स 2020 की अधिसूचना जारी की है। इसमें कहा गया है कि 65 साल से अधिक उम्र के मतदाता और होम या संस्थागत क्वारंटी लोगों पोस्टल बैलेट के जरिये मतदान कर सकेंगे। अधिसूचना के अनुसार यह नियम अधिसूचना के प्रकाशित होने के बाद से प्रभावी हो गया है।

इसके अंतर्गत कोरोना रोगियों के संबंध में कहा है कि व्यक्ति जिसकी किसी सरकारी अस्पताल या कोविड अस्पताल के रूप में सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त अस्पताल द्वारा कोविड 19 से ग्रस्त के रूप में जांच की गई है या जो कोविड 19 के कारण होम क्वारंटीन या संस्थागत क्वारंटीन के अधीन है या जिन्हें ऐसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा जो कि राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा अधिसूचित किया जाए, प्रमाणित किया गया है।

गौरतलब है कि  इससे पहले पोस्टल बैलेट का अधिकार 80 वर्ष तक के बुजुर्ग और दिव्यांगजनों को प्राप्त था।  पिछले साल 22 अक्टूबर को कानून मंत्रालय द्वारा अधिसूचना के मुताबिक चुनाव में मत प्रतिशत बढ़ाने के लिए 80 साल के अधिक आयु के बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं के लिए पोस्टल बैलेट से मतदान की सुविधा दी गई थी।

मौजूदा व्यवस्था की बात करें तो  सेना, अर्ध सैनिक बलों के जवानों और विदेशों में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों व निर्वाचन ड्यूटी में तैनात कर्मचारियों को ही डाक मतपत्र से वोट देने का अधिकार प्राप्त है।