दिल्ली हाईकोर्ट से सीएम अरविंद केजरीवाल को झटका लगा है। जहां उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया गया है और उन्हें जमानत नहीं मिली है। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने उन्हें निचली अदालत में जाने के लिए कहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री को कथित शराब घोटाले मामले में सीबीआई की कार्रवाई के तहत गिरफ्तार किया गया है। 17 जुलाई को अदालत ने शराब पॉलिसी मामले में उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।

जानकारी यह भी मिल रही है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली की अदालत के आदेश को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में वह सीबीआई द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देंगे और साथ ही जमानत के लिए अपील भी करेंगे।

अदालत ने कहा- स्पेशल जज के पास जाइए

जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने सीएम केजरीवाल की जमानत याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा कि वह निचली अदालत का रुख करें। सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध करते हुए उनके वकील ने कहा कि सीबीआई उन्हें गिरफ्तार नहीं करना चाहती थी और उनके पास उन्हें हिरासत में लेने के लिए कोई मटेरियल भी हीं था। उन्हें सिर्फ जेल में रखने के लिए यह कार्रवाई की गई है।

सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को शराब नीति घोटाला के जुड़े मामले में 26 जून को राउज एवेन्यू कोर्ट से गिरफ्तार किया था। सीबीआई कोर्ट में बताया था कि रिश्वत लेने के बाद दिल्ली की आबकारी नीति के जरिए फायदा उठाने के लिए मन-मुताबिक बदलाव किया गया था।

ईडी की ओर से दाखिल किए गए मामले में अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल चुकी है लेकिन सीबीआई के मामले में वह जेल में बंद हैं। कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कहा कि हमारे पास इस मामले में पैसे का पूरा ट्रेल मौजूद है। सीबीआई ने आरोप लगाया कि साउथ ग्रुप के कहने पर ही पूरी पॉलिसी में बदलाव किया गया था।