EPFO खाताधारकों लिए बड़ी राहत मिली है। अब नौकरी बदलने के बाद भी PF खाता ट्रांसफर कराने की जरुरत नहीं होगी। नई नौकरी के दौरान स्‍वत: ही पीएफ का पुराना खाता नए खाते से जुड़ जाएगा। ईपीएफओ की शनिवार को हुई सेंट्रल बोर्ड की बैठक में यह अहम फैसला लिया गया। बोर्ड ने सेंट्रलाइज आई सिस्‍टम को मंजूरी दे दी है। इसी के तहत पीएफ का पुराना खाता नए खाते से जुड़ेगा। इससे पहले कर्मचारियों को पीएफ का पैसा ट्रांसफर कराना पड़ता था, लेकिन इस सिस्‍टम से अब स्‍वत: ही पीएफ खाता ट्रांसफर कर दिया जाएगा।

बोर्ड बैठक में कहा गया कि इस सिस्‍टम से पीएफ का पैसा आसानी से पुराने खाते से नए खाते में जुड़ जाएगा। इसके लिए बस एक यूएन नंबर देने की आवश्‍यकता होगी। पहले सेंट्रलाइज आई सिस्‍टम के न होने से कर्मचारी पीएफ का पैसा न चाहते हुए भी निकाल लेते थे या फिर ट्रांसफर कराते थे, जिसमें कर्मचारियों को दिक्‍कत होती थी।

श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्‍यक्षा में कर्मचारी भविष्‍य निधि की बैठक की गई। इसमें पीएफ पर दिए जा रहे ब्‍याज को लेकर भी फैसला होने की उम्‍मीद थी, लेकिन किसी कारण से नहीं हो सकी। फिलहाल में पीएफ पर ब्‍याज दर 8.5 फीसद वार्षिक दी जाती है।

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EPFO की बैठक
शनिवार को होने वाली बैठक का बहुत दिनों से इंतजार था क्योंकि इसमें कई अहम बातों पर फैसला होना था। न्यूनतम पेंशन की राशि बढ़ाने और पीएफ के ब्याज दर पर भी चर्चा होनी है। इसके अलावा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के केंद्रीय बोर्ड के बैठक में कहा गया कि ईपीएफओ के सालाना डिपॉजिट का 5 फीसदी हिस्सा अल्टरनेटिव इन्वेस्टेमेंट्स जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट InvITs भी शामिल है, में 5 फीसदी राशि निवेश किया जाएगा।