कर्नाटक हाई कोर्ट के एक जज की बेंगलुरु के एक मुस्लिम बहुल इलाके पर की गयी टिप्पणी को लेकर सोशल मीडिया पर आक्रोश फैल गया है। कर्नाटक उच्च न्यायालय के हालिया सत्र में जस्टिस वेदव्यासचार श्रीशानंद के बेंगलुरु के मुस्लिम बहुल इलाके को ‘पाकिस्तान’ कहने पर विवाद खड़ा हो गया है। जस्टिस की यह टिप्पणी एक केस के दौरान शहर के पश्चिमी इलाके में स्थित गोरी पाल्या इलाके पर थी।

28 अगस्त को सुनवाई के दौरान दिन की कार्यवाही के अंत में न्यायाधीश ने कहा, “मैसूर रोड फ्लाईओवर की ओर जाएं, प्रत्येक ऑटोरिक्शा में 10 लोग हैं,बाजार से गोरी पाल्या तक मैसूर रोड फ्लाईओवर पाकिस्तान में है, भारत में नहीं। ये हकीकत है, कितना भी सख्त अफसर भेजो, पिटेगा ही। यह किसी भी चैनल पर नहीं है।”

जज की इस टिप्पणी की वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर जमकर शेयर की जा रही है। न्यायाधीश की टिप्पणी किराया नियंत्रण अधिनियम के कुछ प्रावधानों की पेचीदगियों पर चर्चा के साथ शुरू हुई और फिर ड्राइवर के बीमा के कवरेज जैसे मामलों पर आ गई।

जज ने ट्रैफिक की समस्याओं का किया जिक्र

ट्रैफिक से जुड़ी अन्य समस्याओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, ”आजकल आप किसी भी प्राइवेट स्कूल में जाएं, आपको स्कूटर पर तीन से ज्यादा लोग दिख जाएंगे। प्रिंसिपल, अभिभावक कोई कार्रवाई नहीं करते। आपके पास 13, 14 छात्रों वाले ऑटो हैं। तीन छोटे बच्चों की मौत की घटना के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस निष्क्रिय है।”

झारखंड सरकार ने केंद्र के खिलाफ दायर की याचिका, CJI चंद्रचूड़ ने अटॉर्नी जनरल को बताया पूरा मामला

जज ने मामले को स्थगित करते हुए कहा, “हर दो मिनट में आपको एक ऑटो रिक्शा ऐसे लोगों को छोड़ता हुआ मिल जाएगा। यही समस्या है। कोई नियम लागू नहीं है। यह सब वहां है। लोग भी उस स्वभाव के हैं।”

गणपति उत्सव का डीजे हानिकारक तो ईद के जुलूस का क्यों नहीं? बॉम्बे हाई कोर्ट की अहम टिप्पणी

जस्टिस श्रीशानंद ने कहा कि लेन यातायात जैसे मामलों को मोटर वाहन अधिनियम में परिभाषित किया जाना चाहिए, यह देखते हुए कि विदेशों में, अलग-अलग लेन में अलग-अलग गति और सीमाएं होती हैं। 100 की गति सीमा वाली लेन में 40 किमी/घंटा की रफ्तार से चलने वाले वाहन के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, “यहां तक ​​कि विदेशों में भी पुलिस आएगी और आपको आखिरी ट्रैक पर जाने के लिए कहेगी, अन्यथा जो व्यक्ति 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा करने का हकदार आता है वह धमाका करता है।”

(इनपुट- इंडियन एक्सप्रेस)