Ayodhya Verdict Ram Mandir Babri Masjid Case Verdict: ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने अयोध्या मामले में सप्रीम कोर्ट के मुस्लिम पक्ष को पांच एकड़ वैकल्पिक जमीन देने के फैसले पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि देश के मुस्लिमों को 5 एकड़ जमीन के लिए खैरात की जरूरत नहीं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अमिट नहीं है।
उन्होंने कहा कि मेरी राय में पांच एकड़ जमीन नहीं लेनी चाहिए। मुस्लिम आवाम इतनी मजबूत है कि वह यूपी में कहीं भी जमीन के लिए पैसा इकट्ठा कर सकती है। उन्होंने कहा कि ‘हिंदुस्तान का मुसलमान इतना गया गुजरा नहीं है कि वो 5 एकड़ जमीन नहीं खरीद सकता। हमें खैरात में जमीन नहीं चाहिए। हम अपनी लीगल राइट के लिए लड़ रहे थे। हमें किसी से भीख की जरूरत नहीं है।’
ओवैसी ने कहा कि ‘मंदिर बनाने का अधिकार उन्हें दे दिया गया जिन लोगों ने 1992 में मस्जिद का ढांचा गिराया था। पर्सनल लॉ बोर्ड को जमीन लेने से इनकार कर देना चाहिए।’
बता दें कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि वह विवादित जमीन को मंदिर के लिए देने से जुड़े फैसले से असन्तुष्ट है और इस मामले में पुर्निवचार याचिका दायर करने पर विचार किया जाएगा। बोर्ड के सचिव एवं वकील जफरयाब जिलानी ने संवाददाताओं से कहा, ‘फैसले के कुछ बिंदूओं खासकर जमीन देने की बात से हम अंसतुष्ट हैं। हम विचार करेंगे कि पुर्निवचार याचिका दायर करनी हैं या नहीं।’
उन्होंने मस्जिद के लिए पांच एकड़ की वैकल्पिक जमीन देने को लेकर कहा कि मस्जिद की कोई कीमत नहीं हो सकती। जिलानी ने कहा कि यह मुकदमा किसी की जीत और हार नहीं है और सभी को शांति बनाए रखनी चाहिए।
