ऑल इंडिया मजलिस ए इत्‍तेहादुल मुसलमीन (एआईएमआईएम) के चीफ असदुद्दीन ओवैसी के भारत माता की जय को लेकर दिए गए बयान के खिलाफ जनहित याचिका दायर की गई है। ओवैसी के खिलाफ मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में देशद्रोह के आरोप में पीआईएल दाखिल की गई। उनके खिलाफ लखनऊ के सीजेएम कोर्ट में भी देशद्रोह की शिकायत की गई है। पीआईएल के सवाल पर ओवैसी ने कहा, ‘मुझे कोर्ट में पूरा भरोसा है। कोई केस नहीं है। जय हिंद।’

इलाहाबाद हाईकोर्ट में हैदराबाद से सांसद ओवैसी के खिलाफ आईपीसी की धारा 124 ए के तहत पीआईएल दाखिल की गई है। बता दें कि ओवैसी ने महाराष्ट्र के लातूर जिले में सभा में कहा था कि वह भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। ओवैसी ने कहा,’चाहे मेरे गले पर चाकू लगा दो पर मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा।’ उन्होंने कहा कि संघ नेताओं के कहने पर वो भारत माता की जय के नारे नहीं लगाएंगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान के विरोध में ओवैसी ने यह बात कही। भागवत ने पिछले दिनों कहा था कि नई पीढ़ी को भारत माता की जय बोलना भी सीखाना पड़ता है।

Read Also: ओवैसी का आरएसएस प्रमुख को जवाब- नहीं बोलूंगा भारत माता की जय, क्या कर लोगे

Read Alsoशिवसेना का ओवैसी पर वार- नहीं बोल सकते भारत माता की जय तो जाएं पाकिस्तान