दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने 1989 बैच के IAS अधिकारी पीके गुप्ता को दिल्ली का नया मुख्य सचिव नियुक्त करने के लिए केंद्र की मंजूरी मांगी है। गुप्ता मौजूदा समय में दिल्ली सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) में अतिरिक्त मुख्य सचिव के पद पर कार्यरत हैं। दिल्ली के वर्तमान मुख्य सचिव नरेश कुमार इस साल के अंत में सेवानिवृत्त होने वाले हैं।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुप्ता की नियुक्ति से संबंधित प्रस्ताव केंद्र सरकार की मंजूरी के लिए उपराज्यपाल वीके सक्सेना के पास भेजा है। यह कदम सुप्रीम कोर्ट के एक अहम फैसले के बाद उठाया गया है, जिसके तहत दिल्ली सरकार को अधिकारियों के स्थानांतरण और तैनाती सहित अन्य सेवा संबंधी मामलों में फैसले लेने की शक्ति प्रदान की गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार राज्य को सौंपा
सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने अपने एक अहम फैसले में कहा था कि लैंड, पुलिस और पब्लिक आर्डर के अलावा बाकी फैसले लेने का अधिकार केजरीवाल सरकार के पास रहेगा। इससे पहले अफसरों की पोस्टिंग और ट्रांसफर को लेकर राज्य और केंद्र के बीच विवाद था।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में माना कि अगर अफसरों के ऊपर निर्वाचित सरकार का अंकुश नहीं रहेगा तो वो बेलगाम हो जाएंगे। ऐसे में जन आकांक्षाओं पर चुनी गई सरकार के लिए काम करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अफसर उसकी सुनेंगे ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग में केंद्र दखल न दे। ये पूरी तरह से राज्य का अधिकार है।
गौरतलब है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार बनने के बाद से ही केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच तनातनी चल रही है। सीएम का अक्सर आरोप रहता है कि केंद्र उनकी फाइलों को सही समय पर नहीं निपटाता है। इसकी वजह से सरकार को काम करने में दिक्कत होती है। इसे लेकर दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया था, जिसके बाद दिल्ली व केंद्र के अधिकारों को तय किया गया।