सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है। कोर्ट में आज पांच मिनट से भी कम की सुनवाई में केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी गई। लाइव लॉ की खबर के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट में आज एसजी मेहता की तरफ से केजरीवाल मामले में अमृतपाल का भी जिक्र हुआ लेकिन जस्टिस ने कहा कि वह मामला अलग है। इसके बाद जस्टिस ने केजरीवाल को अंतरिम बेल दे दी।

SG मेहता ने कहा कि अब हमें अमृतापल ने अप्रोच किया है। यह चिंताजनक है। इस बार जस्टिस खन्ना ने कहा कि यह मामला अलग है। इसके बाद उन्होंने कहा कि हम अंतरिम जमानत का आर्डर दे रहे हैं। हम उन्हें एक जून तक अंतरिम जमानत दे रहे हैं।

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इसके बाद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि चुनाव परिणाम चार जून को घोषित किए जाएंगे… इस पर जस्टिस की तरह से कहा गया कि प्रचार 48 घंटे पहले खत्म हो जाता है।

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद ASG राजू ने कहा कि संजय सिंह के मामले की तरह उन्हें इस मैटर पर न बोलने दिया जाए, जिसपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप उन्हें अपने मजबूत तर्कों के आधार पर काउंटर कर सकते हैं।

केजरीवाल को इन शर्तों पर मिली अंतरिम जमानत

  1. अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री कार्यालय और दिल्ली सचिवालय नहीं जाएंगे।
  2. अरविंद केजरीवाल आबकारी नीति घोटाले से संबंधित धनशोधन मामले में अपनी भूमिका के बारे में टिप्पणी नहीं करेंगे।
  3. अरविंद केजरीवाल को 50 हजार रुपये की जमानत राशि जमा करनी होगी और इतनी ही राशि का मुचलका भरना होगा।
  4. अरविंद केजरीवाल किसी भी गवाह से बातचीत नहीं करेंगे या मामले से जुड़ी आधिकारिक फाइल नहीं देख सकते हैं।
  5. अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देना उनके खिलाफ मामले के गुण-दोष पर शीर्ष अदालत की राय नहीं मानी जायेगी।