साल 2018 में हुए अंकित सक्सेना मर्डर (Ankit Saxena Murder Case) से जुड़े मामले में दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया है।अदालत ने इस मामले में तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही हर दोषी पर 50, 000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माने की यह रकम मृतक अंकित सक्सेना के परिवार को दी जाएगी।
कोर्ट ने दोषी मोहम्मद सलीम, अकबर अली और उसकी पत्नी शाहनाज बेगम को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। अदालत ने कहा कि दोषियों की उम्र और आपराधिक रिकॉर्ड को देखते हुए मौत की सजा नहीं दी जा रही है। एडिशनल सेशन जज सुनील कुमार शर्मा की अदालत ने वैज्ञानिक साक्ष्य और प्रत्यक्षदर्शियों की गवाही पर भरोसा जताते हुए 23 दिसंबर 2023 को इन सभी को दोषी करार दिया था। अभियोजन पक्ष यह साबित करने में सफल रहा कि अंकित की हत्या दूसरे समुदाय की लड़की के साथ प्रेम संबंध होने कारण की गई थी।
कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं परिवार
अंकित सक्सेना मामले में आरोपियों को मिली उम्रकैद पर अंकित की मां ने कहा कि वो कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं हैं। आरोपियों को फांसी मिलनी चाहिए। जिस तरह का कृत्य उनका है, उस हिसाब से फांसी से कम सजा हो ही नहीं सकती। उन्होंने कहा कि इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की जाएगी।
क्या थी हत्या की वजह?
पश्चिमी दिल्ली के रघुबीर नगर में इंटर कास्ट मैरिज की वजह से अंकित सक्सेना की हत्या कर दी गई थी। अदालत ने हत्या के लिए अंकित की प्रेमिका की मां शहनाज बेगम, पिता अकबर अली और मामा मोहम्मद सलीम को दोषी करार दिया था।
फरवरी 2018 के फरवरी महीने में 23 साल के फोटोग्राफर अंकित सक्सेना की हत्या कर दी गई थी। जानकारी के मुताबिक अंकित की प्रेमिका के परिवार ने पश्चिमी दिल्ली के ख्याला क्षेत्र में रघुबीर नगर इलाके में अंकित की हत्या कर दी थी। अंकित अकबर अली और शहनाज बेगम की बेटी के साथ रिलेशनशिप में था, दोनों इस रिश्ते के खिलाफ थे। अंकित सक्सेना को अकबर अली, उसकी पत्नी शहनाज बेगम और प्रेमिका के मामा मोहम्मद सलीम ने बहुत पीटा था। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया था। अंकित के परिवार वालों ने हत्या का आरोप लगाते हुए कड़ी से कड़ी सजा की मांग की थी।