Ajit Pawar News: डिप्टी सीएम अजित पवार को दिल्ली की बेनामी ट्रिब्यूनल से बड़ी राहत मिल गई है। उनकी संपत्ति को इनकम टैक्स से मुक्ति मिल गई है। असल में 2021 में बेनामी संपत्ति के एक मामले में ही इनकम टैक्स की रेड पड़ी थी, तब अजित पवार के खिलाफ बड़ा एक्शन हुआ था। उनकी पत्नी और बेटे की संपत्ति भी आयकर के रडार पर आई थी। लेकिन अब उसी मामले में इनकम टैक्स से संपत्ति को मुक्त करवा दिया गया है।
अब जानकारी के लिए बता दें कि अक्टूबर 2021 में इनकम टैक्स के अधिकारियों ने बेनामी संपत्ति रोकथाम अधिनियम के तहत हजार करोड़ से भी ज्यादा की संपत्ति जब्त की थी। इसके ऊपर अजित पवार से जुड़े लोगों के घर पर भी रेड पड़ी थी। यह बात तो उस समय भी कही गई थी कि संपत्ति सीधे तौर पर अजित पवार से नहीं जोड़ी जा सकती, लेकिन कुछ सबूतों के आधार पर कार्रवाई को आगे बढ़ाया गया था।
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लेकिन दिल्ली बेनामी ट्रिब्यूनल के सामने अजित पवार के वकील ने दो टूक बोला कि उनके क्लाइंट ने कोई अपराध नहीं किया है, बिना किसी अरोप या सबूत के उनको इस तरह से ऐसी कार्रवाई में नहीं फंसाया जा सकताय़ अब बड़ी बात यह है ट्रिब्यूनल ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया है और सबूतों के अभाव में अजित पवार और उनकी फैमिली को क्लीन चिट दी है।
वैसे 2021 में जिन संपत्तियों को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के कुर्क कर लिया था, उसमें सतारा की जगदीश्वर शुगर फैक्ट्री, मुंबई का एक परिसर शामिल था। इसके ऊपर दिल्ली का एक फ्लैट, गोवा का एक रिसॉर्ट भी सीज किया गया था। लेकिन अब इसी मामले में अजित पवार और उनकी फैमिली को सबसे बड़ी राहत मिल गई है।
अभी तक अजित पवार ने ट्रिब्यूनल के फैसले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। लेकिन माना जा रहा है कि डिप्टी सीएम की शपथ लेने के साथ ही उनको मिली यह राहत सियासी पर भी काफी मजबूती प्रदान करने वाली है। वैसे मजबूती तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को भी मिली है। बीजेपी तो मानकर चल रही है कि उनकी सियासी हैसियत सिर्फ सीएम तक सीमित नहीं है। फडणवीस के कद को विस्तृत तरीके से समझने के लिए यहां क्लिक करें