पंकज रोहिला
ई-वाहन खरीदेंगे तो सरकार तय उम्र से दो साल पहले (16 वर्ष की आयु में) वाहन लाइसेंस देगी। देश में ई वाहनों का प्रयोग बढ़ाने के लिए केंद्रीय सड़क, परिवहन व हाइवे मंत्रालय ने यह पहल की है। नई व्यवस्था को लागू क रने के लिए राज्य व कें द्र शासित राज्यों को आदेश भी जारी कि ए गए हैं। ये आदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव अभय दामे ने जारी कि ए हैं। आदेश में कहा गया है कि ई वाहनों को बढ़ावा देने के लिए 16-18 की उम्र में लाइसेंस की व्यवस्था को सुनिश्चित कि या जाए।
नई व्यवस्था के लिए राज्य सरकारों ने क्या क दम उठाए हैं, इसके लिए सभी राज्यों से 31 अगस्त 2019 तक केंद्र सरकार ने रिपोर्ट मांगी है। केंद्र सरकार का मानना है कि नई व्यवस्था से देश में ई वाहनों को बढ़ावा दिया जा सके गा। वर्तमान वाहन लाइसेंस नियमों के तहत 18 वर्ष की उम्र में युवाओं को लाइसेंस जारी किए जाते हैं। दिल्ली में वाहन लाइसेंस 18 वर्ष की आयु में मिलता है और इसमें सबसे पहले एक माह का लर्निंग लाइसेंस दिया जाता है। इसके बाद ही लाइसेंस को पक्का कि या जाता है। यातायात पुलिस रिपोर्ट में भी यह सामने आया है कि कम आयु के युवा भी ई वाहनों को चलाते हैं और यातायात पुलिस द्वारा पक ड़े भी जाते हैं। नई व्यवस्था से इन युवाओं को राहत होगी।
हरे रंग की विशेष नंबर प्लेट देगी विशेष
पहचान : ई वाहनों की सुविधा के लिए देश में हरित नंबर प्लेट की व्यवस्था लागू होगी। इस व्यवस्था से तत्काल ऐसे ई-वाहनों की पहचान संभव होगी। कें द्र सरकार ने ई-वाहनों के सम्मान में ऐसे चालकों को टोल टैक्स में राहत, पार्किं ग फीस में राहत प्रावधान या पार्किंग के लिए वरियता देने प्रावधान शामिल क रने को कहा है।
सार्वजनिक परिवहन में ई वाहनों को दें बढ़ावा :
केंद्र सरकार ने राज्यों को सलाह दी है कि सार्वजनिक परिवहन में ई वाहनों के प्रयोग को बढ़ाए। इसके पीछे तर्क दिया गया है कि कई निजी ऑपरेटर ने शेयरिंग ऑटो-कार सेवा शुरू की है। इन सेवाओं को भी ई-वाहन के दायरे में लाया जा सक ता है। ये वाहन अधिक दूरी का सफर क रते हैं और इसकी मदद से भी कार्बन तत्वों में कमी लाई जा सकती है।

