अफजाल अंसारी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पहले गैंगस्टर एक्ट में उसे कोर्ट ने चार साल की सजा सुनाई, अब नियम के तहत उसकी सांसदी भी रद्द कर दी गई है। लोकसभा सचिवालय ने इसे लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अभी तक अफजाल अंसारी गाजीपुर सीट से सांसद था, लेकिन अब उसकी वो सदस्यता ही रद्द हो गई है।

अफजाल अंसारी किस मामले में फंसा?

बता दें कि अफजाल अंसारी डॉन मुख्तार अंसारी का भाई है। दोनों ही नेताओं को इस समय गैंगस्टर एक्ट के तहत जेल की सजा हुई है। जिस मामले में ये सजा का ऐलान हुआ है, वो 2005 में हुई एक हत्या से जुड़ा हुआ है। असल में आरोप ये है कि साल 2005 में तब के बीजेपी विधायक कृष्णानन्द राय समेत 7 लोगों की हत्या हुई थी। आरोपी के रूप में अफजाल अंसारी, मुख्तार अंसारी और बहनोई एजाजुल हक सामने आए थे। 2007 में उन पर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया था और तभी से दोनों की मुश्किलें बढ़ गई थीं। अब उसी कड़ी में अफजाल को ये बड़ा सियासी झटका लगा है।

क्या है जनप्रतिनिधि कानून जिसने मुश्किल बढ़ाई?

यहां ये समझना जरूरी है कि अफजाल के सियासी सफर में जनप्रतिनिधि कानून सबसे बड़ा रोड़ा बना है. इस कानून के तहत अगर किसी भी विधायक या सांसद को दो साल से ज्यादा की सजा सुनाई जाती है, उस स्थिति में उसकी सदस्यता जाना तय रहता है। आजम खान से लेकर राहुल गांधी तक को इस कानून की वजह से बड़ा सियासी नुकसान झेलना पड़ा है। अब अफजाल अंसारी का नाम भी इस लिस्ट में जुड़ गया है।

अफजाल की राह ज्यादा मुश्किल क्यों?

जनप्रतिनिधि कानून की धारा 8 में भी स्पष्टता से बताया गया है कि अगर कोई सांसद या विधायक किसी मामले में दोषी ठहराया जाता है, उस स्थिति में वो 6 सालों तक चुनाव नहीं लड़ पाएगा। अब क्योंकि अफजाल को तो सीधे-सीधे चार साल की कैद हुई है, ऐसे में उसे किसी भी तरह की राहत नहीं मिल सकती।