केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि जम्मू-कश्मीर का संविधान भारत के संविधान के अधीन है और जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा वास्तव में कानून बनाने वाली विधान सभा थी। जम्मू-कश्मीर में धारा 370 खत्म करने को लेकर चल रही सुनवाई के 11वें दिन सोमवार को केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, “आज भी दो राजनीतिक दल इस अदालत के समक्ष अनुच्छेद 370 और 35ए का बचाव कर रहे हैं।” उन्होंने कहा कि फरवरी 2019 में पुलवामा में CRPF काफिले पर जिहादी हमले के बाद केंद्र सरकार ने यह महसूस किया कि धारा-370 को खत्म करना बेहद जरूरी है।
सॉलिसिटर जनरल ने कहा- जम्मू-कश्मीर का संविधान भारत के संविधान के अधीन है
सॉलिसिटर जनरल मेहता ने कहा कि यह स्पष्ट करने के लिए काफी तथ्य है कि जम्मू-कश्मीर का संविधान भारत के संविधान के अधीन है और जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा वास्तव में कानून बनाने वाली विधान सभा थी। इसके साथ ही केंद्र ने यह भी दलील दी कि देश का संविधान उच्च स्थिति में है। इस पर अदालत ने कहा, “एक स्तर पर… आप सही हो सकते हैं कि भारत का संविधान वास्तव में एक दस्तावेज है जो जम्मू-कश्मीर के संविधान की तुलना में उच्च स्तर पर है।
अदालत ने कहा- यह मानना कठिन है कि जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा विधानसभा थी
प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की पीठ ने मेहता से कहा कि इस तर्क के दूसरे हिस्से को स्वीकार करना कठिन होगा कि जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा वास्तव में अनुच्छेद 370 के प्रावधान के रूप में एक विधानसभा थी। पीठ में न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत भी शामिल थे।
पूर्ववर्ती राज्य के दो प्रमुख राजनीतिक दलों का नाम लिये बिना, केंद्र ने कहा कि नागरिकों को गुमराह किया गया है कि जम्मू कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान “भेदभाव नहीं, बल्कि विशेषाधिकार” थे।
अनुच्छेद 35ए केवल स्थायी निवासियों को विशेष अधिकार देता था
सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि 42वें संविधान संशोधन के बाद ”समाजवादी” और ”धर्मनिरपेक्ष” शब्द जम्मू-कश्मीर पर लागू नहीं किये गये। उन्होंने कहा कि यहां तक कि “अखंडता” शब्द भी वहां नहीं है, मौलिक कर्तव्य भी वहां नहीं थे, जो भारतीय संविधान में मौजूद हैं। उन्होंने भारतीय संविधान के एक और विवादास्पद प्रावधान अनुच्छेद 35ए का उल्लेख किया, जिसके तहत तत्कालीन राज्य के केवल स्थायी निवासियों को विशेष अधिकार देता था।
उन्होंने कहा कि 35ए के प्रावधानों के तहत, पूर्ववर्ती राज्य में दशकों से काम कर रहे सफाई कर्मचारियों जैसे लोगों को जम्मू-कश्मीर के स्थायी निवासियों की तरह समान अधिकार नहीं थे। “यह भेदभाव 2019 में प्रावधान निरस्त होने तक जारी रहा। प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने मेहता की दलीलों पर गौर करते हुए कहा कि अनुच्छेद 35ए को लागू करके, उन्होंने समानता के मौलिक अधिकारों, देश के किसी भी हिस्से में अपना पेशा अपनाने की स्वतंत्रता को छीन लिया।