तत्काल पासपोर्ट बनाने के लिए अब आधार नंबर देना जरूरी नहीं होगा। जल्द ही विदेश मंत्रालय पासपोर्ट बनाने के नियमों में बदलाव करने जा रहा है। विदेश मंत्रालय ने इस पर कानून मंत्रालय से राय ली थी, जिस पर मंत्रालय ने हरी झंडी दे दी है। नए नियम के बारे में जल्द ही अधिसूचना जारी की जाएगी। आधार को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद विदेश मंत्रालय ने यह फैसला लिया है। फरवरी में सरकार ने आधार कार्ड के नियमों में बदलाव किया था और तत्काल पासपोर्ट के लिए सिर्फ आधार कार्ड नंबर देना जरूरी किया गया था। तत्काल पासपोर्ट के लिए आधार की अनिवार्यता खत्म किए जाने के बाद अन्य दस्तावेज पहले की तरह ही मान्य होंगे। इन अन्य दस्तावेजों में मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, बैंक पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस, जन्म प्रमाण पत्र समेत 12 दस्तावेज शामिल हैं। आधार की अनिवार्यता समाप्त होने के बाद आवेदक को इनमें से कोई दो दस्तावेज सत्यापन के लिए देने होंगे। आवेदक को आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं होने के लिए स्वलिखित एक शपथपत्र देना होगा।

जनवरी में सरकार ने तत्काल पासपोर्ट आवेदकों को बड़ी राहत देते हुए सत्यापन प्रमाणपत्र देने की अनिवायर्ता खत्म कर दी थी। इसके स्थान पर आधार कार्ड के अलावा पहले से तय 12 दस्तावेज वोटर आइडी, पैनकार्ड, बैंक-पोस्ट आॅफिस पासबुक, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जन्म प्रमाणपत्र, कर्मचारी पहचान पत्र आदि में से दो दस्तावेज देना तय किया गया था। तत्काल पासपोर्ट बनवाने के लिए आवेदन को सामान्य पासपोर्ट से दो हजार रुपए अतिरिक्त भुगतान करना होता है। अभी नागरिकों के लिए सामान्य श्रेणी में 1500 रुपए और तत्काल पासपोर्ट की फीस 3500 रुपए देना होता है।