आधार कार्ड एक महत्‍वपूर्ण दस्‍तावेज है। पहचान के लिए इसका उपयोग कई सार्वजनिक और निजी विभागों द्वारा इस दस्तावेज़ को व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है क्योंकि इसमें न केवल व्यक्तिगत विवरण बल्कि व्यक्तियों की बायोमेट्रिक जानकारी भी होती है। इसलिए, जब भी आवश्यकता हो, आधार कार्ड पर नाम, पता, फोन नंबर और जन्म तिथि को अपडेट करना बहुत महत्वपूर्ण है। आधार कार्ड में बदलाव भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) द्वारा किया जाता है। यूआईडीएआई ने बताया है कि आधार कार्ड में अपडेशन की एक सीमा है। जिसमें नाम, जन्म तिथि और लिंग जैसे विवरणों को एक सीमा तक ही बदला जा सकता है।

आधार कार्डधारक में ऐसे कई बदलाव ऑनलाइन कर सकते हैं जबकि कुछ अपडेट को आधार सेंटर पर ही बदला जा सकता है। इसके लिए नजदीकी आधार नामांकन केंद्रों पर जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। यूआईडीएआई कार्डधारकों से दस्तावेज़ में बदलाव करने के लिए कुछ शुल्‍क भी लेता है।

आधार कार्ड में आप कितनी बार अपना नाम अपडेट कर सकते हैं?
यूआईडीएआई ने अपनी आधिकारिक घोषणा में यह स्पष्ट किया है कि कार्डधारक आधार कार्ड पर अपना नाम अधिकतम दो बार बदल सकते हैं। नाम आप ऑनलाइन माध्‍यम से घर बैठे ही बदलाव कर सकते हैं।

आधार कार्ड पर आप अपनी जन्मतिथि कितनी बार अपडेट कर सकते हैं?
जन्म तिथि बदलने के लिए कार्डधारक केवल तीन साल के अंतर को ही बदल सकते हैं। अगर आधार कार्ड में जन्‍मतिथि तीन साल आगे या तीन साल पीछे से अधिक है तो आप इसमें बदलाव नहीं कर सकते हैं। कार्डधारक आधार कार्ड पर पते को केवल एक बार अपडेट कर सकते हैं।

यह भी पढ़ें: 70,000 तक की प्राइज में आती हैं ये इलेक्ट्रिक स्‍कूटर्स, सिंगल चार्ज में मिलता है 121 किलोमीटर तक की रेंज

आधार कार्ड पर आप कितनी बार अपने लिंग को अपडेट कर सकते हैं?
जन्म तिथि परिवर्तन से संबंधित नियमों की तरह, कार्डधारक आधार कार्ड पर सिर्फ एक बार लिंग बदल सकते हैं। यूआईडीएआई ने 2019 में प्रकाशित अधिसूचना में यह स्‍पष्‍ट किया था कि धारक केवल लिंग को एक बार ही अपडेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप आधार कोर्ड में अन्‍य चीजों जैसे मोबाइल नंबर में बदलाव करना चाहते हैं तो आपको आधार सेंटर जाना होगा। इन सभी बदलाव के लिए आपको आधार सेंटर पर कुछ शुल्‍क देना होता है।