Court News : कई बार मॉल्स या शॉपिंग कॉम्पलेक्स में खरीदारी करते समय आपसे भी स्टोर पर काम कर रहे कर्मियों ने कैरी बैग (Carry Bag) के लिए एक्स्ट्रा रुपये चार्ज किए होंगे। ऐसा ही एक वाक्या ग्रोसरी स्टोर 24Seven को भारी पड़ गया है।

लाइव लॉ डॉट इन की रिपोर्ट के अनुसार, चंडीगढ़ के जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-द्वितीय (District Consumer Disputes Redressal Commission-II) ने 24सेवन के एक स्टोर को ग्राहक को 25000 रुपये देने का आदेश दिया है। इस स्टोर ने सामान खरीदने वाले ग्राहक से कैरी बैग के एवज में 10 और 20 रुपये चार्ज किए थे।

इतना ही नहीं, आयोग ने स्टोर को शिकायत करने वाले व्यक्ति को उत्पीड़न और मानसिक पीड़ा (Mental Harrasement) के लिए मुआवजे के रूप में 100 रुपये और मुकदमेबाजी के खर्चे के रूप में 1100 रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है।

आयोग ने स्टोर को इस राशि के अलावा दोनों कैरी बैग्स की कॉस्ट भी कस्टमर को 45 दिनों के भीतर लौटाने के लिए कहा है। इसके अलावा आयोग ने स्टोर निर्देश दिए हैं कि वो स्टेट कमीशन, यूटी चंडीगढ़ के कस्टमर लीगल एड अकाउंट में भी दंडात्मक हर्जाने के रूप में 25 हजार रुपये जमा करे।

कैरी बैगी के पैसे चार्ज करने को स्टोर की तरफ से ‘सेवा में कमी’ के साथ-साथ ‘अनुचित व्यापार व्यवहार’ का मामला मानते हुए, पीठासीन सदस्य प्रीति मल्होत्रा ​​और सदस्य एस.के. सरदाना ने कहा कि ‘यह हमारे माननीय राज्य आयोग द्वारा तय किया गया है कि माल को डिलीवरी योग्य स्थिति में लाने के लिए किए गए सभी प्रकार के खर्चे बेचने वाले को उठाने होंगे। यहां हमारे विचार को हमारे माननीय राज्य आयोग के दिनांक 18.05.2020 के फ़ैसले से समर्थन मिला है, जो कि एफ.ए. संख्या 238/2019, बिग बाज़ार (फ्यूचर रिटेल लिमिटेड) बनाम अशोक कुमार… में सुनाया गया है और यह निर्णय वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर लागू होता है।’

किसने की थी शिकायत?

यह शिकायत वकील जसप्रीत सिंह ने फाइल की थी। उन्होंने 16 नवंबर को स्टोर से कुछ ग्रोसरी आइटम खरीदे थे। इसकी कीमत 1250 रुपये थी। उनसे कैरी बैग के नाम पर 10 रुपये भी चार्ज किए गए थे। इसके बाद उन्होंने 2 मार्च 2022 को फिर कुछ सामान खरीदा, तब उन्हें कॉटन बैग खरीदने के लिए कहा गया जिसपर स्टोर का लोगो था। इसकी कीमत के रूप में उनसे 20 रुपये चार्ज किए गए।

शिकायतकर्ता के अनुसार, निवेदन के बाद भी भी स्टोर ने उन्हें फ्री बैग नहीं दिया। इस दौरान उन्होंने स्टोर मैनेजर को यह भी बताया कि नियम के अनुसार उनसे एक्स्ट्रा रुपये चार्ज नहीं किए जा सकते। इसको लेकर स्टोर को लीगल नोटिस भी जारी किया गया जिसकी भरपाई नहीं की गई। इससे परेशान होकर शिकायतकर्ता ने आयोग का रुख किया।