High Court News: कर्नाटक हाई कोर्ट ने हाल ही में कन्नड़ दैनिक “हैलो मैसूरु” (Kannada daily “Hello Mysuru”) के एक संपादक (Editor) को छह महीने जेल की सजा सुनाई है। हाई कोर्ट ने यह सजा 2004 में एक पुलिस सर्किल इंस्पेक्टर के खिलाफ मानहानिकारक लेख प्रकाशित करने के मामले में सुनाई है।

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, 3 नवंबर के फैसले में जस्टिस एस रचैया ने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें संपादक टी गुरुराज को अब सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी एसएन सुरेश बाबू द्वारा दायर मानहानि के मामले में बरी कर दिया गया था।

हाई कोर्ट ने कहा, ” ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिवादी (गुरुराज) ने अपने समाचार पत्र में ऐसे शब्द या बयान प्रकाशित किए हैं जो अपीलकर्ता (बाबू) की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाते हैं। किसी व्यक्ति की गरिमा को ठेस पहुंचाने के लिए निराधार आरोप लगाना निश्चित रूप से मानहानि के समान होगा। इसलिए, ट्रायल कोर्ट के फैसले को खारिज किया जाना चाहिए। “

यह मामला अगस्त 2004 में हेलो मैसूर में प्रकाशित लेखों से संबंधित था , जिसमें तत्कालीन सर्किल इंस्पेक्टर सुरेश बाबू पर रिश्वत लेने, अवैध लॉटरी संचालन की अनुमति देने, वेश्यावृत्ति की अनुमति देने और अपने अधिकार क्षेत्र में अन्य गैरकानूनी गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने का आरोप लगाया गया था।

यह लेख पुलिस इंस्पेक्टर द्वारा संपादक (गुरुराज) को एक अन्य मामले में गिरफ्तार किए जाने के तुरंत बाद प्रकाशित हुए थे। सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी ने दावा किया कि ये प्रकाशन उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए बदले की भावना से किया गया कार्य है।

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कोर्ट ने पाया कि गुरुराज ने इन लेखों में पुलिस अधिकारी के विरुद्ध अनेक आरोप लगाए थे, लेकिन उनमें से किसी को लेकर वो कोई सबूत नहीं दे सके थे। कोर्ट ने कहा , ” जब किसी अधिकारी के खिलाफ ऐसे आरोप लगाए जाते हैं और जनता द्वारा कोई शिकायत प्रस्तुत करके भी इनमें से किसी भी आरोप को साबित करने में विफल रहा जाता है, तो यह मानहानि के बराबर है। “

इसलिए, कोर्ट ने संपादक को भारतीय दंड संहिता की धारा 500 (मानहानि के लिए दंड) और 501 आईपीसी (मानहानिकारक ज्ञात मुद्रण सामग्री) के तहत मानहानि का दोषी ठहराया। सजा के तौर पर कोर्ट ने संपादक को छह महीने की साधारण कैद और ₹2,000 का जुर्माना भरने का आदेश दिया। अदालत ने आगे कहा कि जुर्माना न भरने पर संपादक को एक महीने की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।

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