पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल को आबकारी घोटाला मामले में बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समन का पालन न करने से जुड़े मामलों में बरी कर दिया।
राउज एवेन्यू कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पारस दलाल ने यह फैसला सुनाया। ईडी ने केजरीवाल को जारी किए गए समन का पालन न करने के लिए उनके खिलाफ अदालत में याचिका दायर की थी।
इसके अलावा आप विधायक अमानतुल्लाह खान को दिल्ली वक्फ बोर्ड के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा जारी समन का पालन न करने के दो मामलों में अदालत ने बरी कर दिया है।
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ईडी ने दायर की थी याचिका
ईडी ने केजरीवाल को जारी किए गए समन का पालन न करने के लिए उनके खिलाफ अदालत में याचिका दायर की थी। ईडी ने आरोप लगाया था कि केजरीवाल को जांच में शामिल होने के लिए समन जारी किया गया था लेकिन उन्होंने जानबूझकर इसका पालन नहीं किया।
ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ दो आपराधिक शिकायतें दर्ज की थीं। इन दोनों शिकायतों में उन पर समन का पालन न करने का आरोप लगाया गया था।
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केजरीवाल ने नोटिस को बताया था अवैध
केजरीवाल ने 2 नवंबर और 21 दिसंबर, 2023 तथा 3 जनवरी और 18 जनवरी, 2024 के लिए जारी ईडी के समन नोटिस को नजरअंदाज कर दिया था। उन्होंने इन नोटिसों को अवैध बताया था। केजरीवाल को 21 मार्च, 2024 को ईडी ने गिरफ्तार किया था।
केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने 20 जून, 2024 को जमानत दे दी थी। ईडी की चुनौती पर दिल्ली हाई कोर्ट ने इस आदेश पर रोक लगा दी थी। जुलाई 2024 में, सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी थी। जबकि ईडी ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को बड़ी बेंच के पास भेज दिया था।
जनता को गुमराह न करें केजरीवाल- बीजेपी
इस मामले में दिल्ली बीजेपी की ओर से बयान जारी किया गया है। दिल्ली बीजेपी के मीडिया प्रमुख प्रवीण शंकर कपूर ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल ईडी के आर्थिक हेरा फेरी मामले में बरी नहीं हुए हैं, वह मुकदमा जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जनता को गुमराह न करें।
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