नवंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आवारा कुत्तों को स्कूल, अस्पताल, बस स्टैंड, खेल के मैदान और रेलवे स्टेशन जैसी जगहों से हटाकर खास आश्रय स्थलों में भेजा जाए। न्यायालय ने यह भी कहा कि कुत्तों का बांधना और उनका नसबंदी (बर्थ कंट्रोल) नियमों के अनुसार किया जाए। इससे कुत्तों और लोगों दोनों की सुरक्षा बनी रहेगी।