Wrestlers in Rouse Avenue Court: सुप्रीम कोर्ट की राय के बाद धरने पर बैठे पहलवानों ने राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका दायर की है। पहलवानों ने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस की जांच की रिपोर्ट मांगी है। पहलवानों का कहना है कि दिल्ली पुलिस जांच को टरका रही है. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली पुलिस ने अब तक पीड़ितों के बयान रिकॉर्ड नहीं किए है।
कोर्ट पहुंचे पहलवान
पहलवानों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें निचली अदालत में जाने के लिए कहा था। साथ ही उन्होंने मेजिस्ट्रेट से अपील की है कि वह दिल्ली पुलिस से अब तक बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण मामले की जांच रिपोर्ट का स्टेटस मांगे। साथ ही उन्होंने याचिका में अदालत से दिल्ली पुलिस को 164 सीआरपीसी के तहत पीड़ितों का तहत बयान दर्ज करने के लिए निर्देश देने की मांग की।
कोर्ट ने मांगी FIR की कॉपी
कोर्ट में पहलवानों के वकील ने कहा कि पुलिस जांच में देरी कर रही है। साथ ही यह भी कहा कि खेल मंत्रालय एक अधिकारी ने पहलवानों को मामले को रफा-दफा करने के लिए भी कहा। साथ ही यह धमकी भी दी कि ऐसा न होने पर खिलाड़ियों को परेशानी उठानी पड़ेगी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि वह एफआईआर की कॉपी कोर्ट में जमा होने के बाद ही सुनवाई कर सकते हैं। पहलवानों के वकील ने कहा कि वह बुधवार को ही कॉपी जमा करा देंगे। मामले की अगली सुनवाई 12 मई को होगी।
बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ हुई थी 2 एफआईआर
दिल्ली पुलिस ने शुरुआत में पहलवानों की एफआईआर दर्ज नहीं की थी जिसके बाद वह सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। अदालत के आदेश के बाद 28 अप्रैल को दो एफआईआर दर्ज की गई थी। एक एफआईआर पोक्सो एक्ट के तहत दर्ज की गई थी। हालांकि पहलवानों का कहना है कि दिल्ली पुलिस जांच में जानबूझ कर देरी कर रही है और इसी वजह से वह फिर से कोर्ट पहुंचे हैं।