सीबीआई ने अंतरराष्ट्रीय पहलवान नरसिंह यादव से जुड़े डोपिंग मामले में मामला दर्ज कर लिया है। नरसिंह के मूत्र के नमूने में प्रतिबंधित पदार्थ पाया गया था जिसके कारण वह रियो ओलंपिक में भाग नहीं ले पाये थे। सीबीआई के सूत्रों ने आज कहा कि एजेंसी ने अब इस मामले में जांच का जिम्मा ले लिया है जिसमें हरियाणा पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर रखी है। नियमों के अनुसार राज्य पुलिस द्वारा प्राथमिकी को सीबीआई फिर से दर्ज करती है लेकिन वह जांच के दौरान पाये गये किसी भी नतीजे पर पहुंचने के लिये स्वतंत्र होती है।
मामला धारा 120-बी : आपराधिक साजिश :, 328 : जहर : और आईपीसी की धारा 506 के तहत दर्ज किया गया है। सूत्रों ने कहा कि नरसिंह ने जो शिकायत दर्ज करायी है उसमें आरोप लगाया गया है कि दरियापुर कलां के एक पहलवान जितेश ने रियो ओलंपिक में उनकी भागीदारी रोकने के लिये उनके खाने और पेय पदार्थों में नारकोटिक्स और प्रतिबंधित पदार्थ मिलाये।
सीबीआई प्रवक्ता देवप्रीत सिंह ने कहा, ‘‘आरोप लगाया गया है इस अंतरराष्ट्रीय पहलवान के खाने – पानी में प्रतिबंधित पदार्थ मिलाया गया था ताकि वह रियो ओलंपिक में भाग नहीं ले सके जिसके लिये उसने क्वालीफाई किया था। ’’यादव पर खेल पंचाट ने चार साल का प्रतिबंध लगाया था जिसके कारण वह ओलंपिक में भाग नहीं ले पाये थे। इसके बाद भारतीय कुश्ती महासंघ ने इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की थी।
इस पहलवान को ओलंपिक खेल शुरू होने से लगभग 20 दिन पहले प्रतिबंधित दवा के सेवन का दोषी पाया गया।
भाषा

