पंजाब सरकार ने मंत्री परिषद की बैठक में 19,000 रिक्त पदों को भरने सम्बन्धी प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी। एक प्रेस रिलीज़ के मुताबिक पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सभी विभागों से उनके रिक्त पदों की जानकारी साझा करना का आदेश दिया है जिससे भर्ती की प्रक्रिया को जल्द से जल्द शुरू किया जा सके। भर्ती प्रक्रिया की  प्राथमिकता में तकरीबन 5000 पद राज्य के पुलिस डिपार्टमेंट तो वहीं विद्युत्-विभाग के करीब 5300 रिक्त पद भरे जायेंगे। इसके अलावा करीब 2,500 शिक्षक पद तो वहीं 5000 पदों पर डॉक्टर,स्पेशलिस्ट और पैरा-मेडिकल आदि भर्ती किये जायेंगे।

सिविल सेवा में ढील : मुख्यमंत्री का यह फैसला उस वक़्त आया है जब मन्त्रीपरिषद ने राज्य की सिविल सेवा की भर्तियों के नियमों में ढील देने का फैसला किया जिसपर अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री को लेना है। पंजाब सिविल सर्विस ने हाल ही में 2018 के एग्जाम के बाद राज्य की 72 सेवाओं में भर्ती के लिए मेरिट लिस्ट भेजी थी। इन सेवाओं में पंजाब सिविल सर्विसेस, डिप्टी एसपी, उत्पाद शुल्क एवं कराधान विभाग, तहसीलदार, खाद्य-सुरक्षा विभाग, ब्लाक डेवलपमेंट,पंचायत ऑफिसर, लेबर ऑफिसर, रोज़गार उत्पादन एवं ट्रेनिंग आदि शामिल हैं।

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खाली रह गए ये पद : इन सभी विभागों में रिज़र्व्ड कोटा का कैंडिडेट न होने के चलते रिक्त पदों की भर्ती में 17 पद खाली ही रह गए, जिसके बाद पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने इन पदों को भरने के संबंध में राज्य सरकार से निर्णय लेने की बात कही है। सरकार को इस बात की भी सूचना दी गई कि ऐसी स्थितियां पहले भी उत्पन्न हुई थीं, क्योंकि तब इस संबंध में नियम स्पष्ट नहीं थे।

SC/ST को उम्र में राहत : राज्य की कैबिनेट ने PPSC के चेयरमैन की उम्र सीमा 70 से बढ़ाकर 72 कर दी। यह नियम अनुसूचित जाति-जनजाति के लिए लागू होगा। चेयरमैन का मौजूदा कार्यकाल 6 साल तथा रिटायर्मेंट की उम्र 70 साल होने तक है।