पाकिस्तान इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को दी गई 14 साल की सजा को सोमवार को निलंबित कर दिया है। आम चुनाव से कुछ दिन पहले 31 जनवरी को कोर्ट ने इस मामले में दोनों को सजा सुनाई थी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आमेर फारूक ने कहा कि सजा के खिलाफ अपील की सुनवाई ईद की छुट्टियों के बाद तय की जाएगी।
लगातार बढ़ रही मुश्किलों के बाद राहत
इस मामले में इमरान खान और उनकी पत्नी को 31 जनवरी को इस्लामाबाद की जवाबदेही अदालत ने सजा सुनाई थी। एक दिन बाद एक अलग मामले मामले में उन्हें सात-सात साल जेल की सजा सुनाई गई थी। इससे पहले इमरान खान और उनकी सरकार में विदेश मंत्री रहे महमूद कुरैशी को स्टेट् सीक्रेट से जुड़े एक मामले में 10-10 साल की सजा हुई थी। तोशखाना मामला उनकी सरकार के दौरान सरकारी तोहफे हासिल करने के आरोप से जुड़ा था।
तोशखाना मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद इमरान खान को पांच साल के लिए चुनाव लड़ने से पाबंद भी कर दिया गया था। उनकी यह सज़ा पाकिस्तान के आम चुनाव से ठीक पहले हुई थी।
क्या थे आरोप?
तोशखाना पाकिस्तान सरकार का एक विभाग है जिसके तहत विदेशी राज्यों के अधिकारियों की ओर से मिले महंगे गिफ्ट्स को रखा जाता है। ये गिफ्ट्स या तो नीलाम किए जाते हैं या फिर या जमा रहते हैं। इमरान खान पर आरोप था कि बतौर पाकिस्तानी पीएम उन्होंने इन तोहफों को इस्तेमाल किया है।
जब वह पीएम बने तो सरकार को 14 करोड़ रुपये के 58 उपहार मिले थे। इमरान खान पर आरोप था कि पीएम ने तोशखाना में रखे इन उपहारों को सस्ते दाम में खरीद कर महंगे दाम में बेच दिया था। उनपर 2.15 करोड़ रुपये में इन गिफ्ट्स को तोशखाने से खरीदने और इन्हें बेचकर 5.8 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाने का आरोप लगा था।