पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की सजा को रद्द कर दिया गया है। ARY न्यूज ने सूत्रों के हवाले से बताया कि पाकिस्तान की कार्यवाहक पंजाब सरकार ने मंगलवार को पूर्व प्रधानमंत्री और पीएमएल-एन सुप्रीमो नवाज शरीफ को अल-अजीजिया केस में दी गई सजा को रद्द कर दिया।

नवाज शरीफ को एवेनफील्ड और अल-अजीजिया केस में जवाबदेही अदालतों द्वारा दोषी ठहराया गया था। अदालत ने एवनफील्ड मामले में नवाज शरीफ को आठ मिलियन पाउंड के जुर्माने के साथ 10 साल की जेल की सजा और अल-अजीजिया मामले में 7 साल की सजा सुनाई थी। अदालत ने शरीफ को 10 साल के लिए कोई भी सार्वजनिक पद संभालने से भी अयोग्य घोषित कर दिया था।

मेडिकल ग्राउंड्स पर लंदन जाने की मिली थी अनुमति

साल 2019 में हालांकि, अल-अजीजिया केस में उनकी सजा को लाहौर हाई कोर्ट ने चिकित्सा आधार पर रद्द कर दिया था। जिसके बाद उन्हें मेडिकल ग्राउंड्स पर लंदन जाने की अनुमति दी गई थी। सूत्रों ने बताया कि कार्यवाहक पंजाब कैबिनेट ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CPC) की धारा 401 के तहत नवाज शरीफ की सजा को निलंबित कर दिया है।

इससे पहले नवाज शरीफ ने सोमवार को एवेनफील्ड और अल-अजीजिया मामलों में अपनी सजा के खिलाफ अपील करते हुए इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। पूर्व कानून मंत्री आजम तरार और वकील अमजद परवेज ने शरीफ की ओर से आईएचसी में याचिका दायर की थी, जिसने 19 अक्टूबर को उन्हें 24 अक्टूबर तक दोनों मामलों में सुरक्षात्मक जमानत दे दी थी ताकि वह गिरफ्तारी के डर के बिना अदालत में वापस आ सकें।

चार साल बाद पाकिस्तान लौटे नवाज शरीफ

तीन बार के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ चार साल का स्व-निर्वासन खत्म करने के बाद शनिवार (21 अक्टूबर) को ब्रिटेन से पाकिस्तान लौटे। पीएमएल-एन द्वारा उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया और पाकिस्तान को संकट से बाहर निकालने की अपनी योजना का खुलासा करने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री ने मीनार-ए-पाकिस्तान में एक विशाल सार्वजनिक सभा को संबोधित किया।