पाकिस्तान में मुंबई हमले की सुनवाई कर रही आतंकवाद विरोधी कोर्ट ने नौका जांच से जुड़ी याचिका को खारिज कर दिया।
एक अधिकारी ने बताया कि, ‘आतंकवाद विरोधी अदालत-इस्लामाबाद ने रावलपिंड की आदियाला जेल में सुनवाई करते हुए अभियोजन पक्ष की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें मुंबई हमले के लिए कथित तौर पर इस्तेमाल किए ‘अल-फौज’ नौका की जांच के लिए आयोग गठन की मांग की गई थी, इसी नौका से 10 हमलावर भारतीय तट पहुंचे थे।

अधिकारी ने बताया कि कोर्ट ने चार गवाहों को सम्मन जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई आगामी 20 जनवरी होगी।
यह नौका फिलहाल कराची में प्रशासन के कब्जे में है। कराची से ही इस नौका पर सवार होकर आतंकवादी मुंबई पहुंचे थे और 26 नवंबर, 2008 को मुंबई के कई प्रमुख स्थानों पर हमला किया था, जिसमें 166 लोगों की मौत हो गई थी।

संघीय जांच एजेंसी के अनुसार कथित हमलावरों ने कराची से मुंबई पहुंचने के लिए अल-फौज समेत तीन नौकाओं का इस्तेमाल किया था। पाकिस्तान में मुंबई हमले की सुनवाई 2009 से चल रही है। मुख्य साजिशकर्ता जकीउर रहमान लखवी को दिसंबर, 2014 में जमानत मिली और पिछले साल 10 अप्रैल को अदियाला जेल से रिहा हो गया था।