पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तlहरीक-ए-इंसाफ के चीफ इमरान खान को लाहौर कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उन्हें पुलिस के खिलाफ हिंसा, बर्बरता और जिले शाह हत्या से संबंधित तीन मामलों में अंतरिम जमानत मिली है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक तीनों मामलों में उनकी अंतरिम जमानत 13 अप्रैल तक बढ़ा दी गयी है।

इमरान खान खुद आज अदालत में पेश हुए थे। मामले की सुनवाई करते हुए एटीसी जज अबेर गुल खान ने कई मामलों में पूर्व प्रधानमंत्री की जमानत अवधि बढ़ाने का आदेश जारी किया है। पीटीआई द्वारा पोस्ट किए गए एक वीडियो में इमरान खान को काले सिर वाली टोपी के साथ अदालत में आते हुए दिखाया देखा जा सकता है। इस दौरान बड़ी तादाद में सुरक्षा भी तैनात दिखाई दे रहे हैं।

पिछली सुनवाई में पीठासीन न्यायाधीश इजाज अहमद बुट्टर ने पीटीआई प्रमुख को निर्देश दिया था कि वह हर सुनवाई में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें और मामलों की पुलिस जांच में भी शामिल हों।

रेसकोर्स पुलिस ने पूर्व प्रधान मंत्री और अन्य पीटीआई नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ पुलिस टीमों पर हमला करने और उनके ज़मन पार्क आवास के बाहर आधिकारिक संपत्ति और वाहनों को जलाने के आरोप में मामले दर्ज किए। आतंकवाद विरोधी अधिनियम, 1997 की धारा 7 के अलावा, पाकिस्तान दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत अपराधों को प्राथमिकी में शामिल किया गया है।

Exclusive Live: Pakistan में कैसे नियुक्त होते हैं जज? Lahore से बता रहे हैं इश्तियाक अहमद खान | VIDEO

आज की सुनवाई की शुरुआत में, न्यायाधीश ने कहा कि इमरान खान ने अभी तक ज़मानत बांड जमा नहीं किया है। इसके जवाब में इमरान के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री को अपनी जान का खतरा है। न्यायाधीश ने तब पूछताछ की कि क्या इमरान अदालत में पेश होंगे या नहीं, इस बात पर जोर देते हुए कि अदालत में पेश होने वाले किसी भी व्यक्ति को राहत दी जा सकती है।

नतीजतन, अदालत ने इमरान खान के वकील को अपने मुवक्किल को सुबह 11 बजे तक पेश करने का निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान पीटीआई प्रमुख के खिलाफ कथित हत्या की धमकी की जांच कर रहे संयुक्त जांच दल के नेता अदालत पहुंचे और कहा कि पार्टी नेता जांच का हिस्सा नहीं बने थे।