Islamabad High Court Blow to Imran Khan: पाकिस्तान के इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें पाकिस्तान के चुनाव आयोग के तोशाखाना मामले में उनकी अयोग्यता के फैसले को तुरंत निलंबित करने की मांग की थी। हाई कोर्ट ने इमरान खान की याचिका को खारिज करते हुए चुनाव आयोग के फैसले को बरकरार रखा है। चुनाव आयोग ने इमरान खान को तोशखाना मामले में पांच सालों तक सार्वजनिक पद पर रहने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है और उनके चुनाव लड़ने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है।
इसके पहले पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अन्य राष्ट्रों के प्रमुखों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों से प्राप्त राज्य उपहारों को अवैध रूप से बेचने और उसकी आय को छिपाने के आरोप में सार्वजनिक पद पर रहने से अयोग्य घोषित कर दिया। रविवार को इमरान के वकील अली जफर ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। हाई कोर्ट ने जफर की याचिका को तुरंत स्वीकार कर लिया था।
इमरान पर चुनाव आयोग के फैसले के बाद गई संसद की सदस्यता
हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई सोमवार को रखते हुए कहा था ये जरूरी नहीं है कि जिस दिन याचिका दायर हो उसी दिन सुनवाई भी हो जाए। पूर्व पाकिस्तानी प्रधानमंत्री पर पांच साल तक चुनाव लड़ने से अयोग्य करार दे दिया गया है। इसके साथ ही इमरान खान से पाकिस्तान संसद (नेशनल असेंबली) की सदस्यता भी ले ली गई है।
शाहबाज शरीफ का इमरान खान पर हमला
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर जोरदार हमला बोला है। शाहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के लाहौर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा था कि इमरान खान एक चोर और प्रमाणित तौर पर झूठे व्यक्ति साबित हुए हैं। तोशखाना मामले को लेकर पूर्व पीएम पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्होंने विदेशों से मिले उपहारों को भारी मुनाफे में बेचा और लाभ की रकम को छिपाया भी उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन्हें इन उपहारों की नीलामी करवानी चाहिए थे और इससे मिली आय को सरकारी खजाने में जमा करवाना चाहिए था।