अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से पहले पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ दिए दिए कोलोरोडा कोर्ट के उस आदेश के रद्द कर दिया है जिसमें उसने ट्रंप के चुनाव लड़ने पर रोक लगाई थी। बता दें कि पिछले साल अमेरिका की कोलोराडो की अदालत ने ट्रंप के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी थी। इस आदेश के लिए अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन का हवाला दिया गया था। इसमें कहा हया था कि सशस्त्र विद्रोह करने वालों के राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध है।

सुप्रीम कोर्ट ने दी राहत

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में डोनाल्ड ट्रंप को राहत देते हुए कहा कि 14वें संशोधन के सेक्शन 3 को लागू करने का अधिकार स्टेट नहीं बल्कि कांग्रेस के हाथ में है। ऐसे में कोलोरोडा कोर्ट का फैसला ठीक नहीं है। कोर्ट ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने आठ फरवरी को हुई सुनवाई के दौरान इस कदम को संदेह की दृष्टि से देखा। सुप्रीम कोर्ट ने कोलोराडो कोर्ट पर अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने का आरोप लगाते हुए कहा कि 14वें संशोधन की धारा तीन को लागू करने का अधिकार किसी निचली अदालत के पास नहीं है।

ट्रंप पर क्या हैं आरोप?

बता दें कि 2020 में अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में हार का सामने करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने कैपिटल हिल का घेराव कर लिया था। इस दौरान कैपिटल हिल पर हिंसा और तोड़फोड़ की खबरें भी सामने आई थीं। ट्रंप पर इन लोगों को उकसाने का आरोप लगा था। डोनाल्ड ट्रंप पर आरोप लगा था कि उन्होंने व्हाइट हाउस खाली करने से इनकार कर दिया था। इसके बाद जो बाइडेन ने राष्ट्रपति पद की कमान संभाली और ट्रंप के खिलाफ कई मामले दर्ज हुए थे।

इनपुट-एजेंसी