अहमदाबाद की एक स्थानीय अदालत ने गैंगस्टर अब्दुल लतीफ के बेटे की ओर से दायर याचिका पर शाहरूख खान की कंपनी को नोटिस जारी किया है। याचिका में लतीफ के बेटे ने शाहरुख की कंपनी पर पिता को बदनाम करने का आरोप लगाया। इसके लिए उन्होंने मुआवजा मांगा है।
अहमदाबाद की दीवानी अदालत के न्यायाधीश आरटी वत्सानी ने शाहरुख खान की निर्माण कंपनी ‘रेड चिलीज एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड’ तथा सह निर्माताओं ‘एक्सेल एंटरटेनमेंट’ एवं ‘राहुल ढोलकिया प्रोडक्शन्स’ को नोटिस जारी किए। उनसे 11 मई तक जवाब देने को कहा गया है। माना जा रहा है कि यह फिल्म लतीफ की जिंदगी पर आधारित है। उनके बेटे मुश्ताक अहमद ने फिल्म की रिलीज तथा इसकी प्रचार सामग्री पर रोक की भी मांग की।
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याचिका में कहा गया है कि फिल्म के दूसरे भाग में लतीफ को बहुत बुरे तरीके से दिखाया गया है। इससे परिवार की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है। इसके लिए 101 करोड़ रूपए के हर्जाने की मांग की गई है। याचिका दायर करने वालों का दावा है कि जब फिल्म की पटकथा लिखी गई तो उसके परिवार के सदस्यों से संपर्क किया गया था। निर्माताओं ने प्रचार के दौरान भी कहा है कि यह फिल्म लतीफ के जीवन पर आधारित है।
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